By अंकित सिंह | Aug 19, 2026
तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की कि महिला कर्मचारियों को तीसरे बच्चे के जन्म पर मिलने वाली मैटरनिटी लीव (प्रसूति अवकाश) को 12 हफ़्ते से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया जाएगा; यह उतनी ही अवधि है जितनी उन्हें पहले दो बच्चों के लिए मिलती है। अभी, जिन शादीशुदा महिला सरकारी कर्मचारियों के दो से कम जीवित बच्चे हैं, उन्हें 365 दिन की मैटरनिटी लीव मिलती है, जबकि जिन महिला कर्मचारियों के दो या उससे ज़्यादा जीवित बच्चे हैं, उन्हें 12 हफ़्ते तक की मैटरनिटी लीव मिलती है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, सामान्य पात्रता नियमों के तहत, 365 दिनों का लाभ उन महिला कर्मचारियों को मिलता है जिनके दो से कम जीवित बच्चे हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और उसके बाद राज्यों द्वारा किए गए संशोधनों के अनुसार, जिन महिला सरकारी कर्मचारियों के दो या उससे ज़्यादा जीवित बच्चे हैं, वे भी पूरी सैलरी के साथ 12 हफ़्ते (84 दिन) की मैटरनिटी लीव (प्रसूति अवकाश) की हकदार बनी रहेंगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा कि विधानसभा में की गई घोषणा को लागू करने के लिए जल्द ही सरकार की ओर से एक विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा।
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