By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Sep 26, 2026
उत्तराखंड में टिहरी जिले के देवप्रयाग क्षेत्र में एक सरकारी उच्च शिक्षण संस्थान में दो छात्राओं के साथ कथित तौर पर अश्लील हरकतें और छेड़खानी करने के मामले में एक शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। संस्थान प्रभारी की ओर से थाने में दी गई नामजद तहरीर के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मामले की जांच अधिकारी वरिष्ठ उपनिरीक्षक (एसएसआई) अनिता नेगी ने बताया कि चूंकि पॉक्सो अधिनियम के तहत सात वर्ष से कम सजा वाले अपराधों में सीधे तौर पर तत्काल गिरफ्तारी का नियम नहीं है, इसलिए पुलिस साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। दूसरी ओर, अधिकारियों के अनुसार, घटना की गंभीरता को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग भी अपने स्तर पर मामले से जुड़े हर पहलू पर कड़ी नजर बनाए हुए है।