तेलंगाना: दो से अधिक बच्चे वालों को चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराने वाला नियम हटाने का फैसला

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 17, 2025

तेलंगाना मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को सैद्धांतिक रूप से दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने वाले नियम को हटाने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से राजस्व मंत्री पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार ने कांग्रेस सरकार के दो साल पूरे होने के अवसर पर एक से नौ दिसंबर तक राज्य में प्रजा पालन-प्रजा विजयोत्सवम समारोह आयोजित करने का फैसला किया है।

मंत्री ने कहा, मंत्रिमंडल ने स्थानीय निकाय चुनावों में दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर पुनर्विचार किया। ऐसे समय में जब जनसंख्या नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू किया जा रहा है तो संबंधित प्रतिबंध को लागू करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की राय मंत्रिमंडल की बैठक में व्यक्त की गई। इसलिए, तदनुसार, मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक रूप से प्रतिबंध हटाने पर सहमति व्यक्त की।

प्रमुख खबरें

Chaitra Navratri 2026 Puja Guide: कलश स्थापना समेत इन 5 खास नियमों का रखें ध्यान, बरसेगी मां दुर्गा की कृपा

दिनदहाड़े HPCL के प्लांट में घुसकर किया था डबल मर्डर, योगी की पुलिस ने आरोपी के दोनों टांगों में ठोकी गोली

Health Tips: Medical Report का बड़ा अलर्ट, Blood Sugar जांचने वाला HbA1c टेस्ट भरोसेमंद नहीं

Gurugram Construction Accident! पीड़ित परिवारों को मिली 40-40 लाख की मदद, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने सौंपे चेक