Renukaswamy Murder | सुप्रीम कोर्ट ने Darshan Thoogudeepa की याचिका पर कर्नाटक सरकार से मांगी रिपोर्ट, जेल की सुविधाओं पर उठाए सवाल

By रेनू तिवारी | May 04, 2026

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कन्नड़ अभिनेता दर्शन द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने जेल प्रशासन पर भोजन जैसी बुनियादी सुविधाएं न देने का गंभीर आरोप लगाया है। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इस मामले में कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने अभिनेता की याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। दर्शन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अभिनेता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है क्योंकि अदालत ने यह टिप्पणी की थी कि जेल में उन्हें पांच सितारा सुविधाएं नहीं दी जाएं।

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न्यायालय ने कहा, ‘‘हम यह जानना चाहते हैं कि कितने गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है और राज्य कितने गवाहों से पूछताछ करने वाला है। हम यह भी जानना चाहते हैं कि अधीनस्थ अदालत को सुनवाई पूरी करने में कितना समय लगने की संभावना है।’’ पीठ ने कहा, ‘‘हम राज्य से यह भी जानना चाहते हैं कि क्या याचिकाकर्ता को वे बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं जिनके लिए विचाराधीन कैदी हकदार हैं। रजिस्ट्री यह सुनिश्चित करेगी कि उचित रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हो जाएं।’’

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दर्शन पर अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा और कई अन्य लोगों के साथ मिलकर 33 वर्षीय रेणुकास्वामी का अपहरण करने और यातना देने का आरोप है। रेणुकास्वामी पवित्रा का प्रशंसक था और उस पर पवित्रा को अश्लील संदेश भेजने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, रेणुकास्वामी को जून 2024 में बेंगलुरु के एक शेड में तीन दिन तक बंधक बनाकर रखा गया और यातनाएं दी गईं। उसका शव एक नाले से बरामद किया गया।

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