घरेलू विमान किराए के लिए तय अधिकतम सीमा में 24 नवंबर तक नहीं होगा बदलाव: विमानन मंत्रालय

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 24, 2020

नयी दिल्ली। नागर विमानन मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि देश में घरेलू विमान किराए के लिए तय ऊपरी और निचली सीमा में 24 नवंबर तक कोई बदलाव नहीं होगा। मंत्रालय ने 21 मई को यह सीमा तय की थी जो 24 अगस्त तक प्रभावी थी। मंत्रालय का कहना है, ‘‘कोविड-19 से उत्पन्न मौजूदा हालात के अनुरुप, केन्द्र सरकार... निर्देश देती है कि आदेश 24 नवंबर, 2020 रात 11 बजकर 59 मिनट तक या फिर अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।’’ कोरोना वायरस संक्रमण के कारण करीब दो महीने तक बंद रहने के बाद घरेलू विमान यात्री सेवा 25 मई से बहाल हुई है। विमानन नियामक डीजीसीए ने 21 मई को ऊपरी और निचली सीमा के साथ विमान किराए की सात श्रेणी तय की थी। इसमें एक श्रेणी ऐसी उड़ानों की भी है जिसमें 40 मिनट से कम समय लगता है। पहली श्रेणी के लिए निचली और ऊपरी सीमा क्रमश: दो हजार और छह हजार रुपये है।

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