संशोधित आईटीआर दाखिल करने की जरूरत नहीं है

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 06, 2017

प्रभासाक्षी के लोकप्रिय कॉलम आर्थिक विशेषज्ञ की सलाह में इस सप्ताह भी नोटबंदी से उपजे हालात पर पाठकों के प्रश्नों के उत्तर दिये जा रहे हैं। सामान्य प्रश्नों के उत्तर अगले अंकों में देने का प्रयास रहेगा। पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक व कंपनी सचिव श्री बी.जे. माहेश्वरी जी। श्री माहेश्वरी पिछले 32 वर्षों से कंपनी कानून मामलों, कर (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) आदि मामलों को देखते रहे हैं। यदि आपके मन में भी आर्थिक विषयों से जुड़े प्रश्न हों तो उन्हें edit@prabhasakshi.com पर भेज सकते हैं।

प्रश्न-1. सरकार ने डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर कोई चार्ज नहीं लगने की बात कही थी लेकिन ऐसा है नहीं। डेबिड कार्ड से भुगतान करने पर चार्ज लग रहा है क्या नियम में फिर परिवर्तन हो गया है?

 

उत्तर- सरकार को डेबिट कार्ड से भुगतान करने पर साधारणतः सरचार्ज नहीं लगना चाहिए। हालांकि कुछ इकाइयां जैसे कि IRCTC, रेलवे स्टेशन, पेट्रोल पम्प कुछ चार्ज वसूलते हैं। 

 

प्रश्न-2. सरकार ने कहा था कि 30 दिसंबर के बाद आरबीआई में ही पुराने 1000 और 500 के नोट जमा कराये जा सकेंगे लेकिन आरबीआई ने अब पुराने नोट जमा करने से यह कहते हुए मना कर दिया है कि यह सुविधा सिर्फ एनआरआई के लिए है। क्या आरबीआई का यह कहना सही है?

 

उत्तर- यह सुविधा रिजर्व बैंक की ओर से एनआरआई व विदेशी लोगों के लिए खुली है और अन्य लोग इसका फायदा नहीं उठा सकते हैं।

 

प्रश्न-3. सरकार मोबाइल फोन से भुगतान के लिए काफी प्रेरित कर रही है और भीम नामक एक ऐप भी लाई है क्या इसके इस्तेमाल पर कोई शुल्क देना होगा?

 

उत्तर- भीम ऐप के इस्तेमाल पर कोई शुल्क नहीं है हालांकि बैंक यूपीआई, आईएमपीएस सुविधा का प्रयोग करने पर कुछ शुल्क चार्ज कर सकते हैं।

 

प्रश्न-4. क्या पेटीएम बैंक भी बनने जा रहा है? पेटीएम बैंक की सुविधा कब से शुरू होगी?

 

उत्तर- यह सही है कि पेटीएम बैंक बनने जा रहा है और एक लाख रुपये तक जमा कर सकता है। सूत्रों के अनुसार यह सुविधा अगले महीने (फरवरी 2017) से शुरू होने की संभावना है।

 

प्रश्न-5. सरकार ने पुराने नोट रखने वालों पर पेनल्टी लगाने की बात कही है। मेरे पास आठ हजार रुपए के नोट जमा कराने से रह गये। मैं पैनल्टी से कैसे बच सकता हूँ?

 

उत्तर- यदि आपके आपस 10 हजार रुपये तक के पुराने नोट रह जाते है तो सरकार कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी।

 

प्रश्न-6. क्या एक माह में पांच बार दूसरे एटीएम को निःशुल्क इस्तेमाल करने की सुविधा अब वापस ले ली गयी है?

 

उत्तर- नहीं, लेकिन आप मेट्रो सिटी एटीएम से 3 बार और नान मेट्रो सिटी एटीएम से 5 बार महीने में निकाल सकते हैं।

 

प्रश्न-7. 8 नवंबर के बाद यदि पुराने नोटों से घर का सामान खरीदा हो तो वह भी क्या जांच के दायरे में आएगा?

 

उत्तर- अगर इस बात की सूचना आयकर विभाग के पास पहुंचती है तो आपसे पूछताछ की जा सकती है।


प्रश्न-8. सरकार ने कहा है कि रेस्त्रां या होटल में सर्विस चार्ज देना ग्राहक की इच्छा पर निर्भर है जबकि रेस्त्रां मालिकों का कहना है कि यह चार्ज देना ही होगा। ग्राहक को आखिर क्या करना चाहिए?

 

उत्तर- ग्राहक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें, जिसमें कहा गया है कि अनावश्यक सर्विस चार्ज नहीं ले सकते हैं।

 

प्रश्न-9. क्या सरकार की ओर से ऐसी कोई सीमा लगायी गयी है कि कोई व्यक्ति कितने बैंक अकाउंट रख सकता है?

 

उत्तर- सरकार ने बैंक अकाउंट खोलने पर कोई सीमा नहीं लगायी है। आप कितने भी बैंक अकाउंट रख सकते हैं।

 

प्रश्न-10. मेरे कुछ मित्रों ने संशोधित आईटीआर दाखिल किया है। मैंने भी पुराने नोट बैंक में जमा कराए हैं क्या मुझे भी संशोधित आईटीआर भरना चाहिए।

 

उत्तर- नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप पुराने नोट का स्रोत बैंक को समझा सकते हैं तो आपको संशोधित आईटीआर दाखिल करना जरूरी नहीं है। अन्यथा आपको इस आय को चालू वित्तीय वर्ष की आय में दिखाना होगा।

 

नोटः कर से जुड़े हर मामले चूँकि भिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए संभव है यहाँ दी गयी जानकारी आपके मामले में सटीक नहीं हो इसलिए अपने विशेषज्ञ की सलाह भी ले लें।

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