By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 11, 2022
नयी दिल्ली| दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए शुक्रवार को कहा कि दूरसंचार के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश के तहत भरोसेमंद दूरसंचार पोर्टल के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस निर्देश के तहत दूरसंचार सेवा प्रदाता केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विश्वसनीय स्रोत से ही उपकरण लगा सकते हैं।
पोर्टल के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए 15 जून तक का समय दिया गया है। अगर दूरसंचार सेवा प्रदाता इस नोडल अधिकारी की नियुक्ति के बारे में जानकारी नहीं दे पाए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
संचार नेटवर्क की सुरक्षा कड़ी करने के लिए 16 दिसंबर, 2020 को सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति ने दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश को मंजूरी दी थी। इसमें सेवा प्रदाताओं को विश्वसनीय स्रोतों से ही उपकरण खरीदने की अनिवार्यता रखी गई है।