By दिव्यांशी भदौरिया | Nov 30, 2025
इस बार दिसंबर का आगाज कई बड़े बदलावों के साथ होगा। देश में कई चीजों में बदलाव होने जा रहा है। इस चेंज से असर सीधा हर घर हर जेब पर जरुर पड़ेगा। यह बदलाव घर की रसोई से लेकर पेंशनर्स की Pension तक पर देखने को मिल सकता है। एक तरफ ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करके नए रेट्स जारी करेंगी, इसके अलावा हवाई ईंधन के दाम में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में इस लेख में हम आपको बताएंगे 1 दिसबंर से देश में क्या-क्या बदलाव होने वाले हैं।
पहला बदलाव LPG सिलेंडर का दाम
गौरतलब है कि हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां एलपीजी के दाम में काफी बदलाव करती हैं और 1 दिसंबर से भी नई कीमतें जारी हो जाएगी। बीते कुछ समय से 19 किलोग्राम वाले LPG गैस सिलेंडर की कीमतें में कई बदलाव किए गए हैं। बता दें कि, 1 नवंबर को इसकी कीमत में 6.50 रुपये की कटौती की गई थी। हालांकि, घरेलू इस्तेमाल वाले 14 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम लंबे से समय स्थिर है। ऐसे में इनकी कीमतों में साल के आखिरी महीने में बदलाव की उम्मीद लगाई जा रही है।
ATF की कीमतें बदलेंगी
ऑयल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को जहां LPG सिलेंडर कीमत अपडेट करती हैं, तो वहीं हवाई ईंधन यानी एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के नए दाम जारी कर दिए है। अब 1 दिसंबर 2025 को भी बदलाव देखने को मिलेंगे। इसका सीधा असर हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की जेब पर पड़ेगा। इसके अलावा, कंपनियां सीएनजी और पीएनजी के रेट में बदलाव करने का ऐलान कर सकती हैं।
UPS की डेडलाइन
1 दिसंबर को तीसरा बड़ा बदलाव सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। दरअसल, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने की डेडलाइन बीते 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर निर्धारित की गई थी, जिसकी आज आखिरी डेट है। कोई भी सरकारी कर्मचारी NPS और UPS में से कोई एक विकल्प चुन सकता है। यदि डेडलाइन नहीं बढ़ाई गई, तो कल 1 दिसंबर के बाद से यह मौका नहीं मिल सकेगा।
पेंशन रुक जाएगी
2025 के दिन आखिरी महीने यानी दिसंबर में होने वाले बदलावों में सीनियर सिटीजन की पेंशन से जुड़ा हुआ है। बता दें कि, Pension को लगातार जारी रखने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का आज आखिरी मौका है क्योंकि इसकी डेडलाइन 30 नवंबर तक तय की गई है। अगर इसकी अंतिम तिथि नहीं बढ़ी, तो फिर पेंशन में रुकावट पेश आ सकती है।
TAX से जुड़े नियम
अगर अक्टूबर महीने में आपकी TDS कटौती हुई है, तो फिर सेक्शन 194-1A, 194-1B, 194M और 194S के तहत स्टेटमेंट जमा करने का आखिरी मौका है। 1 दिसंबर के बाद ये काम नहीं हो सकेगा। जिन टेक्सपेयर्स को सेक्शन 92E के तहत रिपोर्ट जमा करनी थी, उनके लिए आयकर विभाग की ओर से इसकी आखिरी तारीख 30 नवंबर तय हुई है।
बैंक में बंपर हॉलिडे
यदि आपको बैंक से जुड़ा हुआ काम है, तो दिसंबर महीने में बैंक में बंफर हॉलिडे है। RBI की बैंक हॉलिडे लिस्ट के अनुसार, महीने की शुरुआत ही छुट्टी हो रही है। वहीं दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा रविवार के सप्ताहिक अवकाश को मिलाकर पूरी दिसंबर महीने में कुल 17 दिन बैंकों में काम-काज नहीं होगा। लेकिन, ये बैंक हॉलिडे अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं। ऐसे में आप बैंक हॉलिडे लिस्ट देखकर भी घर से निकलें बैंक जाने के लिए।