By अभिनय आकाश | May 09, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि यह समय अनुभवी महिला अधिकारियों को अदालतों के चक्कर काटने या उन्हें दरकिनार करने का नहीं है। कोर्ट ने सशस्त्र बलों और सरकार को कड़ा संदेश देते हुए यह बात कही। शॉर्ट सर्विस कमीशन (एसएससी) की महिला अधिकारियों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह टिप्पणी की। इन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन (पीसी) से वंचित कर दिया गया था। यह टिप्पणी भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच की गई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अगुआई वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि फिलहाल सेना को उन अधिकारियों को सेवा में बनाए रखना चाहिए। न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि अदालतों से बेहतर उनके लिए प्रदर्शन करने की जगह है। आज की तारीख में हम चाहते हैं कि उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रहे।
न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई आदेश पारित करने से परहेज किया, लेकिन केंद्र सरकार से संक्रमणकालीन व्यवस्था करने को कहा। न्यायमूर्ति कांत ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, "हम समय आने पर कानूनी मुद्दों पर निर्णय लेंगे। इस बीच, बस उनकी सेवाओं का उपयोग करें। यह आपका मामला नहीं है कि वे अनुपयुक्त अधिकारी हैं। यह सुनवाई ऐसे समय में हो रही है जब पाकिस्तान के साथ शत्रुता के कारण सैन्यकर्मी अत्यधिक सतर्क हैं। न्यायमूर्ति कांत ने सशस्त्र बलों में अनुभव के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, "बेशक, बल हमेशा युवा होना चाहिए ... लेकिन युवा रक्त को प्रशिक्षित, निर्देशित और मानसिक स्वभाव सिखाने की भी आवश्यकता है। हमें युवा और अनुभवी दोनों तरह के अधिकारियों की आवश्यकता है।
सीमा पर चल रही स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम सभी उनके सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं... वे हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। यह वह समय है जब हममें से हर एक को उनके साथ होना चाहिए। याचिकाकर्ताओं में से एक लेफ्टिनेंट कर्नल गीता शर्मा का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने तर्क दिया कि शर्मा को अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है और उन्हें पद पर बने रहने दिया जाना चाहिए। गुरुस्वामी ने कहा कि कागज़ी कार्रवाई में भारी रिक्तियां दिखाई देती हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस ब्रीफिंग का नेतृत्व करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को वह अवसर नहीं मिलता अगर शीर्ष अदालत ने महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन सुनिश्चित करने के लिए पहले हस्तक्षेप नहीं किया होता।