Delhi का Turkman Gate छावनी में तब्दील, पत्थरबाजी के बाद BNSS की धारा 163 लागू, 1000 जवान तैनात

By अंकित सिंह | Jan 09, 2026

शुक्रवार को अधिकारियों ने बताया कि तुर्कमान गेट इलाके के पास हुई पत्थरबाजी की घटना के मद्देनजर दिल्ली की फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी गई है, जिससे लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से घर पर ही नमाज अदा करने की अपील की है। बुधवार को मस्जिद के पास दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाने के अभियान के बाद पत्थरबाजी की घटना घटी।

 

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शुक्रवार की नमाज को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने मस्जिद के बाहर और आसपास के इलाकों में 1,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। इसके अलावा, किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अर्धसैनिक बलों और दंगा रोधी वाहनों को भी तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुई पत्थरबाजी की घटना के संबंध में अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।


गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की कि हिंसा में कथित संलिप्तता के लिए 30 लोगों की पहचान कर ली गई है। यह पहचान सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की मदद से की गई। पुलिस टीमों ने शेष संदिग्धों को हिरासत में लेने के लिए कई स्थानों पर छापेमारी की है। पत्थरबाजी से पहले का एक पुलिस बॉडीकैम वीडियो अतिक्रमण हटाए जाने के समय का है। पुलिस बॉडीकैम से इसी तरह के अन्य वीडियो भी देखे जा रहे हैं, जिनमें संभवतः दंगाइयों को कैद किया गया है।

 

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इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में, दिल्ली पुलिस समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नादवी को समन जारी करने वाली है, जिसमें उन्हें जांच में शामिल होने के लिए कहा जाएगा। हिंसा भड़कने से कुछ ही समय पहले नादवी घटनास्थल पर मौजूद थे। पुलिस ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के बार-बार अनुरोध के बावजूद, वह घटना के समय आसपास ही मौजूद रहे।दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद रामलीला मैदान के पास तुर्कमान गेट के नजदीक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। पुलिस ने बताया कि शांति बनाए रखने के लिए अमन कमेटी के सदस्यों और स्थानीय हितधारकों के साथ कई समन्वय बैठकों के बाद 7 जनवरी की सुबह यह अभियान चलाया गया।

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