हैती के राष्ट्रपति की हत्या मामले में दो हैती मूल के अमेरिकी नागरिक को किया गिरफ्तार

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 09, 2021

पोर्ट-ऑ-प्रिंस (हैती)। हैती के राष्ट्रपति की हत्या के संबंध में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक संदिग्ध पोर्ट ऑ प्रिंस में कनाडा दूतावास में पूर्व अंगरक्षक था। बताया जाता है कि दोनों संदिग्ध हैती मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। हैती के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। हैती के निर्वाचन अधिकारी माथियास पियरे ने बताया कि जेम्स सोलागेस हैती मूल का अमेरिकी है और वह उन छह गिरफ्तार लोगों में शामिल था जिन्होंने बुधवार तड़के देश के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की उनके आवास में घुसकर हत्या कर दी। उन्होंने यह भी बताया कि चार अन्य आरोपी कोलंबिया से हैं। सबसे अधिक उम्र का संदिग्ध 55 साल का और सबसे कम उम्र का संदिग्ध सोलागेस 35 साल का है। हैती की राष्ट्रीय पुलिस के निदेशक लियोन चार्ल्स के अनुसार, पुलिस के साथ मुठभेड़ में सात अन्य संदिग्ध हमलावर मारे गये थे। पियरे ने हालांकि सोलागेस की पृष्ठभूमि के बारे में अतिरिक्त जानकारी नहीं दी और न ही उन्होंने दूसरे संदिग्ध का नाम बताया।

इसे भी पढ़ें: बाइडन की घोषणा, अफगानिस्तान में अमेरिका का सैन्य अभियान 31 अगस्त को समाप्त होगा

हैती के मुख्य विपक्षी दलों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस घटना की निंदा की है। हैती के अखबार ले नुवेलिस्ते के अनुसार, बहरहाल जांच में शामिल हैती के एक न्यायाधीश कार्ल हेनरी ने बताया कि मोइसे को कई गोलियां लगी हैं और उनके कार्यालय तथा शयनकक्ष में तोड़ फोड़ की गयी है। मोइसे की बेटी जोमार्ली जोवेनेल हमले के वक्त अपने भाई के शयनकक्ष में छिप गयी थीं और एक घरेलू सहायिका तथा कर्मी को हमलावरों ने बांध दिया था। पुलिस और सेना के समर्थन से हैती का नेतृत्व संभालने वाले अंतरिम प्रधानमंत्री क्लाउड जोसेफ ने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को फिर से खोलने का आदेश दिया है और लोगों से कारोबार फिर से खोलने और काम पर वापस जाने का आग्रह किया है।

प्रमुख खबरें

2029 से पहले 21 राज्यों में लागू होगा Uniform Civil Code, मुस्लिमों को फायदा होगा या नुकसान?

Devendra Fadnavis ने की गणेशोत्सव में कम प्रदूषण रखने की अपील

Home Mandir में Shivling स्थापना के Vastu नियम, उत्तर दिशा में बहना चाहिए जलहरी का जल

रेप मामले में तरुण तेजपाल ने किया सरेंडर, SC ने दी थी तीन हफ्ते की मोहलत