उदयपुर: होटल The Leela Palace पर 10 लाख का जुर्माना, मेहमानों की मौजूदगी में मास्टर चाबी से कमरे में घुसा था स्टाफ

By रेनू तिवारी | Jan 09, 2026

चेन्नई की एक उपभोक्ता अदालत ने उदयपुर के प्रसिद्ध लग्जरी होटल 'द लीला पैलेस' को मेहमानों की निजता (Privacy) का उल्लंघन करने का दोषी पाया है। अदालत ने होटल प्रबंधन को पीड़ित दंपत्ति को मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपये भुगतान करने का सख्त आदेश दिया है।खबरों के मुताबिक, चेन्नई का एक दंपत्ति उदयपुर प्रवास के दौरान द लीला पैलेस में रुका था। दंपत्ति ने आरोप लगाया कि जब वे कमरे के वॉशरूम में थे, तब होटल के हाउसकीपिंग स्टाफ ने मास्टर चाबी का उपयोग कर उनके कमरे में प्रवेश किया। दंपत्ति ने इसे अपनी निजता पर हमला बताते हुए उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

होटल ने एक बयान में किसी भी गलत काम से इनकार किया और कहा कि मेहमानों ने अपने कमरे के दरवाजे पर 'डू नॉट डिस्टर्ब' का साइन नहीं लगाया था। द लीला पैलेस पर जुर्माना लगाने का आदेश डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, चेन्नई (नॉर्थ) ने एक चेन्नई के वकील द्वारा दायर शिकायत के बाद पारित किया, जिन्होंने 26 जनवरी, 2025 को 55,500 रुपये की कीमत पर होटल में एक दिन के लिए कमरा बुक किया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि कपल के "कोई सर्विस नहीं चाहिए" चिल्लाने के बावजूद, स्टाफ सदस्य कथित तौर पर अंदर घुस गया और टूटे हुए वॉशरूम के दरवाजे से झांका, जिससे उन्हें मानसिक परेशानी हुई। कानूनी समाचार वेबसाइट बार एंड बेंच ने बताया कि कपल ने तुरंत इस घटना की जानकारी होटल रिसेप्शन को दी, लेकिन उन्हें कोई तुरंत या उचित जवाब नहीं मिला। यह घटना लेक पिछोला के पास स्थित लग्जरी प्रॉपर्टी में "लेक व्यू वाले ग्रैंड रूम" में उनके ठहरने के दौरान हुई।

अदालत ने होटल के इस तर्क को पर्याप्त नहीं माना और कहा कि लग्जरी होटलों में मेहमानों की निजता और सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। मास्टर चाबी का उपयोग करते समय अत्यधिक सावधानी बरतना होटल की जिम्मेदारी है।

कमीशन ने क्या कहा

अपने फैसले में, कमीशन ने कथित तौर पर माना कि स्टाफ को भरे हुए कमरे में प्रवेश करने देना सर्विस में एक गंभीर कमी और मेहमान की प्राइवेसी में दखल था। इसने कहा कि आंतरिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मेहमान की प्राइवेसी और सुरक्षा के मौलिक अधिकार को खत्म नहीं कर सकते। कमीशन ने कहा कि स्टाफ सदस्य ने डोरबेल बजने के एक मिनट से भी कम समय में कमरे में प्रवेश किया, इस कार्रवाई को अनुचित बताया, खासकर जब वॉशरूम इस्तेमाल में था।

कमीशन ने होटल को 26 जनवरी, 2025 से भुगतान होने तक नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 55,000 रुपये का रूम टैरिफ वापस करने और मुकदमेबाजी की लागत के लिए 10,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया। कुल राशि दो महीने के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया गया था। शिकायत श्लॉस उदयपुर प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर की गई थी, जो होटल चलाती है।

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बार एंड बेंच के अनुसार, होटल के इस बचाव को खारिज करते हुए कि "डू नॉट डिस्टर्ब" साइन नहीं लगा था और स्टाफ ने इंटरनल प्रोसीजर फॉलो किए थे, कमीशन ने कहा कि स्टाफ को कमरे में घुसने के बजाय रिसेप्शन से मेहमानों की मौजूदगी वेरिफाई करनी चाहिए थी। कमीशन ने यह भी नोट किया कि होटल अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पेश करने में फेल रहा, जिससे स्टाफ ट्रेनिंग और बेसिक एटिकेट्स पर चिंताएं पैदा हुईं। कमीशन ने CCTV फुटेज देने में देरी पर भी सवाल उठाया और पाया कि कमरे के बाहर का कैमरा खराब था।

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होटल ने गलत काम से इनकार किया

फाइनेंशियल एक्सप्रेस को दिए एक बयान में, द लीला पैलेस उदयपुर ने गलत काम से इनकार किया, और दावा किया कि हाउसकीपिंग स्टाफ ने डोरबेल बजाने के बाद और इंटरनल प्रोसीजर के हिसाब से कमरे में एंट्री की थी।

होटल ने कहा कि कोई "डू नॉट डिस्टर्ब" साइन नहीं लगा था और दरवाज़े का लैच और डबल लॉक भी नहीं लगा था। उसने यह भी दावा किया कि स्टाफ मेंबर मेहमानों को वॉशरूम में देखकर तुरंत बाहर निकल गया था।

उसने कपल को माफी के लेटर भी दिए, जिसमें कहा गया था कि ये सिर्फ एक सद्भावना के तौर पर दिए गए थे, और ये गलती मानने जैसा नहीं था। उसने अपने बयान में कहा "द लीला में मेहमानों की प्राइवेसी, गरिमा और सुरक्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और यह हमारी सर्विस फिलॉसफी की नींव है। हम अपने मेहमानों के अनुभव से जुड़े किसी भी मामले को बहुत गंभीरता से लेते हैं। द लीला अपने मेहमानों के भरोसे को बनाए रखने और हर समय शानदार, सम्मानजनक और वर्ल्ड-क्लास मेहमाननवाज़ी देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

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