By अंकित सिंह | Feb 15, 2022
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा 129 दिन बाद जेल से बाहर आ गया है। आशीष मिश्रा देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है। आशीष मिश्रा को 10 फरवरी को ही हाई कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। 10 मार्च को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने कहा था कि कागजी कार्यवाही पूरा होने के बाद आशीष मिश्रा को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन उसकी रिहाई नहीं हो पाई। बताया गया कि आशीष मिश्रा के जमानत आदेश में दो धाराओं को शामिल नहीं किया गया था। बाद में लखनऊ बेंच ने आशीष मिश्रा के जमानत आदेश में सुधार किया जिसके बाद उसकी रिहाई का रास्ता भी साफ हो गया।
उच्च न्यायालय ने अर्जी पर सोमवार को सुनवाई करते हुए इसे मंजूर कर लिया और आदेश में भादंसं की धारा 302 व 120 बी जोड़ने का आदेश जारी कर दिया। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिछले वर्ष तीन अक्टूबर को किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी। आशीष मिश्रा ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ का रुख किया था और जमानत आदेश में हत्या से संबंधित धारा 302 एवं आपराधिक साजिश से संबंधित धारा 120 बी का उल्लेख करने का आग्रह किया, जिनका अनजाने में उच्च न्यायालय के आदेश में उल्लेख छूट गया था। अदालत ने सोमवार को इसमें सुधार करते हुए नया आदेश जारी किया।