सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को जानकारी दी है कि मामले की जांच कर रहे अफसर लखनऊ में हैं, इसलिए उनका अदालत में पेश होना मुश्किल है। ऐसे में सीजेआई ने कहा कि सीबीआई हमें फोन पर ये जानकारी दे सकती है। फिर भी सीबीआई के एक अफसर को पेश होने के लिए कहें। बता दें कि बुधवार को चीफ जस्टिस ने पीड़िता के द्वारा लिखे गए पत्र उनके समक्ष पेश नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई थी। उन्हें इस संबंध में न्यायालय के महासचिव से रिपोर्ट मांगी है।