उप्र : स्क्रैप आयात के नाम पर 55 लाख रुपये ठगने की कोशिश, बैंक शाखा प्रबंधक समेत चार पर मुकदमा

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Nov 17, 2025

भदोही जिले में अबु धाबी की एक कथित कम्पनी से स्क्रैप आयात करने के नाम पर फर्जी दस्तावेजों के जरिये ठगों को 55 लाख रुपये से ज्यादा की रकम दिये जाने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने एक बैंक शाखा प्रबंधक समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने रविवार को दर्ज रिपोर्ट के हवाले से सोमवार को बताया कि भदोही के स्क्रैप कारोबारी मालिक सिकंदर को दुबई की सिनोमैट ट्रेडिंग एंड रीसाइक्लिंग कम्पनी से एल्यूमिनियम स्क्रैप आयात करना था।

मुम्बई की वर्षा एक्सपोर्ट्स कम्पनी के मालिक हर्षित पारेखर ने आयात में मदद के लिये सिंकदर को सिनोमैट कम्पनी के एजेंट जावेद का व्हाट्सअप नम्बर दिया था। सिंकदर ने जावेद से सम्पर्क किया। मांगलिक के अनुसार, जावेद ने सिकंदर को बताया कि स्क्रैप आयात के लिये भुगतान गारंटी की जरूरत है जिसके लिये आयातक कम्पनी को बैंक में 55 लाख 74 हजार रुपये का ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ देना होगा।

इस पर सिकंदर ने वह ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ अपने आईसीआईसीआई बैंक की मेन रोड शाखा में दे दिया था। उन्होंने बताया कि सिंकदर गत 25 अक्टूबर को आयात किया जाने वाला स्क्रैप देखने के लिये दुबई गये थे। वहां जाने पर उन्हें जो पता दिया गया था उस पर न तो कम्पनी का दफ्तर मिला और ना ही जावेद नामक एजेंट मिला।

काफी खोजबीन करने पर पता लगा कि जावेद और उसके साथी ठग हैं और वे इसी तरह धोखाधड़ी करते हैं। सिकंदर ने 28 अक्टूबर को अपनी बैंक शाखा को ईमेल के जरिये सूचना भेजी कि ‘उन्हें माल नहीं मिला है। जावेद और उसके साथी ठग हैं लिहाजा लेटर ऑफ क्रेडिट के आधार पर कोई भुगतान न किया जाये।’

मांगलिक के मुताबिक, मना करने के बावजूद 11 नवंबर को बैंक ने सिकंदर के ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ को आधार बनाकर यह कहते हुए 55 लाख 74 हजार रुपये का भुगतान करने की बात कही कि सिनोमैट कम्पनी ने उन्हें स्क्रैप निर्यात का एक दस्तावेज भेजा है लिहाजा उसका भुगतान करना बाध्यकारी है।

उन्होंने बताया कि सिकंदर ने तर्क दिया उन्होंने बैंक को धोखाधड़ी के बारे में पहले ही बताकर भुगतान से मना किया था। बैंक के कुछ कर्मचारियों ने भी उसे फर्जी बताया था। मगर इसके बावजूद बैंक शाखा प्रबंधक भुगतान करने का मन बना लिया, इससे साफ जाहिर है कि ठगों और बैंक शाखा प्रबंधक के बीच मिलीभगत थी। इस मामले में जावेद, हर्षित पारेखर, सिनोमैट कम्पनी के अज्ञात मालिक और बैंक शाखा प्रबंधक के खिलाफ रविवार को मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

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