Uttar Pradesh: हेट स्पीच मामले में Azam Khan को लगा बड़ा झटका, रामपुर कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

By अंकित सिंह | Jul 15, 2023

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हेट स्पीच मामले में उन्हें रामपुर की एक अदालत ने आज दोषी करार दिया। इसके बाद उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है। पूरा मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है। आजम खान पर शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में हेट स्पीच देने का आरोप था। इसको लेकर 8 अप्रैल को एक मामला दर्ज कराया गया था। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तत्कालीन रामपुर जिला चुनाव अधिकारी और चुनाव आयोग को निशाना बनाते हुए भड़काऊ बयान दिया था। 

इसे भी पढ़ें: Uttar Pradesh: चाचा-भतीजे ने एक साथ साधा भाजपा पर निशाना, अखिलेश बोले- लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ा जा रहा

आजम खान की ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा वापस

इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता एवं रामपुर नगर से दस बार विधायक रह चुके मोहम्मद आजम खान को दी गई ‘वाई’ श्रेणी सुरक्षा वापस ले ली है। सरकार का कहना है कि अब इसकी आवश्यकता नहीं है। सुरक्षा वापस लेने के बाद सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी सपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सपा ने जहां जानबूझकर सुरक्षा वापस लेने का आरोप लगाया वहींभाजपा ने कहा कि यह कदम एक नियमित प्रक्रिया है। रामपुर के अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह ने बताया कि सुरक्षा मुख्यालय से पुलिस अधीक्षक का एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें उल्लेखित है कि पूर्व विधायक आजम खान को प्रदत्त ‘वाई’ श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रमुख खबरें

सेंसेक्स-निफ्टी में फिर लौटी रौनक, Sensex 544 अंक मजबूत, Rupee में भी दिखी शानदार बढ़त

Apple का बड़ा फैसला! iPhone 18 Launch के लिए करना होगा लंबा इंतजार, टूटेगी परंपरा

मोदी सरकार ने 12 वर्ष में सेवा, सुशासन और विकास के स्वर्णिम काल की उपलब्धियां जनता के सामने रखी हैं— कमलजीत सहरावत

धक्का-मुक्की विवाद में Vaibhav Suryavanshi को मिला BCCI का साथ, बोर्ड ने Action लेने से किया इनकार