By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 09, 2021
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने शिवालिक हाथी अभयारण्य की अधिसूचना वापस लेने पर रोक लगा दी है। यह राज्य का एकमात्र हाथी अभयारण्य है। मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहास और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की पीठ का यह आदेश पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली कार्यकर्ता रेनू फूल की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर शुक्रवार को आया। इससे पहले चार जनवरी को न्यायालय की दूसरी खंड पीठ ने केन्द्र, राज्य सरकार और राज्य वन्यजीव बोर्ड को हाथी अभयारण्य की अधिसूचना वापस लेने के निर्णय पर नोटिस भेजे थे और उन्हें जवाब देने के लिए चार सप्ताह का वक्त दिया था।