By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 15, 2020
मुंबई। मुंबई की एक विशेष अदालत ने बॉलीवुड की पूर्व अभिनेत्री से दिसंबर 2017 में विमान में छेड़छाड़ के आरोपी 41 वर्षीय विकास सचदेव को बुधवार को दोषी करार दिया। अदालत ने यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा (पॉक्सो) कानून के तहत मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी विकास सचदेव को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या बलप्रयोग) के तहत दोषी ठहराया।
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सचदेव को पॉक्सो कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया गया क्योंकि अभिनेत्री घटना के वक्त नाबालिग थीं। अदालत ने तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई हैं। दिसंबर 2017 में अभिनेत्री ने आरोप लगाया था कि एयर विस्तारा के विमान से दिल्ली से मुंबई जाने के दौरान उनके सह-यात्री ने उनसे छेड़छाड़ की थी।
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