Places Of Worship Act की सुनवाई को लेकर बोले विष्णु शंकर जैन, कट-ऑफ तारीख है असंवैधानिक

By अभिनय आकाश | Dec 05, 2024

पूजा स्थल अधिनियम की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हमने पूजा स्थल अधिनियम 1991 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। हमारा कहना है कि जमीयत-उलेमा-ए-हिंद ने पूजा स्थल अधिनियम की जो व्याख्या दी है। आप राम मंदिर के अलावा किसी अन्य मामले के लिए अदालत नहीं जा सकते, यह असंवैधानिक है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा स्थल अधिनियम में कट-ऑफ तारीख 15 अगस्त 1947 है। कट-ऑफ तारीख 712 ई. होनी चाहिए जब मोहम्मद बिन कासिम ने यहां पहला हमला किया और मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। यह कट-ऑफ तारीख असंवैधानिक है।

इसे भी पढ़ें: Places of Worship Act 1991 के रिव्यू का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, 4 दिसंबर को होगी सुनवाई

संसद के पास ऐसा कानून बनाने की विधायी क्षमता नहीं है जो लोगों से अदालत जाने का अधिकार छीन सके। यह अधिनियम संविधान की मूल संरचना और अनुच्छेद 14, 15, 19, 21 और 25… का उल्लंघन है। 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार यह कानून लेकर आई थी, जिसे संसद से पास भी कराया गया। यह कानून 15 अगस्त, 1947 यानी देश की आजादी से पहले अस्तित्व में किसी भी धार्मिक पूजा स्थल की यथास्थिति बरकारर रखने की शक्ति देता है, साथ ही पूजा स्थलों को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में बदलने से रोकता है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे एक से तीन साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। इस एक्ट में कुद महत्वपूर्ण धाराओं को शामिल किया गया है।

प्रमुख खबरें

Vishwakhabram: Modi Putin ने मिलकर बनाई नई रणनीति, पूरी दुनिया पर पड़ेगा बड़ा प्रभाव, Trump समेत कई नेताओं की उड़ी नींद

Home Loan, Car Loan, Personal Loan, Business Loan होंगे सस्ते, RBI ने देशवासियों को दी बड़ी सौगात

सोनिया गांधी पर मतदाता सूची मामले में नई याचिका, 9 दिसंबर को सुनवाई

कब से सामान्य होगी इंडिगो की उड़ानें? CEO का आया बयान, कल भी हो सकती है परेशानी