By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 17, 2017
केन्द्र सरकार ने करदाताओं के 100 रपये तक के लंबित बकाया कर को बट्टे खाते में डाल दिया है। वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने शुक्रवार को लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी। स्पष्ट है कि सरकार 100 रुपये तक के कर बकाया की वसूली के लिए अब कोई अतिरिक्त उपाय नहीं करेगी। इस सीमा तक बकाया कर भुगतान का दारोमदार करदाता पर ही रहेगा।
गंगवार ने बताया कि इसमें देरी से भुगतान पर लगने वाला 100 रुपये तक का ब्याज भी शामिल है। उन्होंने इसे व्यवहारिक फैसला बताते हुए कहा कि ऐसा करने से सरकार को 100 रुपये तक बकाया कर वसूली के लिए इससे अधिक राशि व्यय नहीं करनी पड़ेगी। ज्ञात हो कि 31 दिसंबर 2016 तक 100 रुपये तक के कर बकाया के 21.54 लाख मामलों में सरकार को महज 6.4 करोड़ रुपये की बकाया वसूली करना है। अब यह राशि बट्टे खाते में डाल दी जाएगी। कर बकाया के कुल मामलों में 100 रुपये तक के कर बकाया मामलों की हिस्सेदारी 16 प्रतिशत है।