By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 18, 2023
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने पश्चिम बंगाल में 20,000 से अधिक ग्राहकों के करोड़ों रुपये के निवेश संबंधी कथित ठगी के मामले में एक लघु बचत बैंक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। हाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तीन साल पुराने मामले को सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को स्थानांतरित करने के अपने आदेश का उल्लंघन किए जाने पर राज्य आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया। केंद्रीय एजेंसी ने रविवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की।
अधिकारियों ने कहा कि सूरजनगर निवासी शिकायतकर्ता आलोक रॉय ने आरोप लगाया है कि 18 जनवरी 2000 को गठित एक लघु बचत बैंक ने एजेंट की सहायता से लोगों से धन एकत्र किया था और आश्वासन दिया गया था कि ग्राहक किसी भी समय अपना पैसा निकाल सकता है। उन्होंने कहा कि आरोप है कि बैंक प्रबंधन ने उचित मानदंडों का पालन किए बिना, अवैध रूप से और दुर्भावनापूर्ण तरीके से विभिन्न लोगों को बड़ी संख्या में ऋण जारी किए और इस कदाचार के कारण जमाकर्ताओं को बैंक से अपना पैसा वापस नहीं मिला।