आयुष्मान कार्ड को कौन से लोग नहीं बनवा सकते है? ऐसे लोगों के लिए विकल्प क्या है?

By कमलेश पांडे | Oct 04, 2025

आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए पात्रता और अपात्रता को सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। आमतौर पर आयुष्मान कार्ड ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र के गरीब, अनुसूचित जाति-जनजाति, दिव्यांग परिवार, दैनिक वेतन मजदूर, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, कंडक्टर और ऐसे अन्य कमजोर वर्ग के लिए बनाया जाता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। वहीं, अन्य लोग इसके पात्र नहीं हैं।


अपात्र लोगों के लिए भी सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था की है, जिसका लाभ वे उठा सकते हैं। इसलिए यदि आप भी आयुष्मान कार्ड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पात्रता-अपात्रता सम्बन्धी सभी बातें जान लीजिए, फिर आवेदन कीजिए, अन्यथा आपको कार्ड बनवाने या उसके उपयोग में कभी भी दिक्कत हो सकती है। बता दें कि आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाने वाले लोग वे हैं जो सरकार की योजना के नियमों और पात्रता के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि यह योजना समाज के अत्यंत गरीब यानी बिल्कुल निर्धन लोगों के लिए ही बनाई गई है। 

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वहीं, देखा जा रहा है कि जो इसके लिए पात्र नहीं हैं, वो भी प्रशासन की आंख में धूल झोंककर इसका कार्ड बनवा लेते हैं और इसका लाभ लेते रहते हैं। लेकिन जब उनकी कलई खुलेगी तो समस्त लिए हुए लाभों को वापस भी करना पड़ सकता है। दरअसल, सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के लोग आयुष्मान कार्ड के लिए अपात्र समझे जाते हैं, यानी कि उनका आयुष्मान कार्ड कदापि नहीं बनाया जा सकता:-


पहला, जो लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे- सरकारी कर्मचारी, जिनका पीएफ कटता है, या जो ईएसआईसी (एम्पलाई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन) के लाभार्थी हैं। 


दूसरा, जो लोग टैक्स भरने की श्रेणी में आते हैं यानी जिनकी आमदनी अधिक होती है। 


तीसरा, जिनके पास अच्छी संपत्ति है, जैसे- पक्का मकान या बड़े जमीन के मालिक। 


चतुर्थ, जिनके पास खेती के लिए मशीनरी या 5 एकड़ से अधिक खेत हैं। 


पंचम, जिनकी मासिक आय ₹10,000 से ज्यादा है। 


षष्टम, किसान जिन्हें 50,000 तक का क्रेडिट मिला है या जिनके पास मोटर गाड़ी या मशीनी उपकरण हैं।


इसलिए जब भी आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन किया जाए तो सबसे पहले अपनी पात्रता के विभिन्न मुख्य बिन्दुओं के अनुसार खुद की जांच कर लें ताकि आवेदन करने में कोई दिक्कत न हो। यदि आप संगठित क्षेत्र में काम करते हैं या टैक्स कैटेगरी में आते हैं, तो आपका आवेदन अस्वीकृत हो सकता है। इसलिए अपना आवेदन सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पात्रता चेक करने के बाद ही करें।


आयुष्मान कार्ड के लिए अपात्रता (न नहीं बनवा सकते) की पूरी सूची इस प्रकार है: 


पहला, संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति जिनका पीएफ कटता है। 


दूसरा, ईएसआईसी (एम्पलॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन) के लाभार्थी। 


तीसरा, आयकरदाता जिनकी आय सीमा योजना के ऊपर है। 


चतुर्थ, जिनके पास पक्का मकान या बड़ी संपत्ति (जमीन आदि) है। 


पंचम, खेती के लिए औद्योगिक मशीनरी के मालिक या जिनके पास 5 एकड़ से अधिक खेती की जमीन है। 


षष्टम, जिनकी मासिक आय ₹10,000 से ज्यादा हो। 


सप्तम, जिनके पास मोटर वाहन या खेती-बाड़ी के उपकरण हैं जिनकी कीमत ₹50,000 से ज्यादा हो। 


अष्टम, सरकारी कर्मचारी और जिनके पास सरकारी नौकरी हो। 


नवम, वे लोग जो किसी अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी हैं।


कहने का तातपर्य यह कि उपर्युक्त श्रेणियों के लोग आयुष्मान कार्ड के लिए आवेदन करने पर अपात्र पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनका आवेदन रद्द किया जाता है या स्वीकार नहीं किया जाता। चूंकि आयुष्मान कार्ड योजना मुख्यतः गरीब, आर्थिक रूप से कमजोर, असंगठित क्षेत्र के कामगारों, अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों, भूमिहीन परिवारों आदि के लिए है। इसलिए आवेदन करते समय पात्रता नियमों की पूरी जांच कर ही आवेदन करना चाहिए ताकि आवेदन में दिक्कत न हो।


वहीं, आयुष्मान कार्ड के लिए अपात्रता के कारणों पर अपील करने के लिए सामान्य तौर पर निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए:

 

पहला, यदि आपका आवेदन अपात्रता के कारण अस्वीकृत किया गया है और आपको लगता है कि आपकी पात्रता नियमों के अनुसार सही है, तो आप संबंधित प्राधिकरण या विभाग के सामने अपील कर सकते हैं।

 

दूसरा, अपील करते समय आपको उपयुक्त दस्तावेज और प्रमाण प्रस्तुत करने होते हैं जो आपकी पात्रता को साबित करें, जैसे आय प्रमाण पत्र, संपत्ति के दस्तावेज, और अन्य संबंधित दस्तावेज।

 

तीसरा, अपील फॉर्म या आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर और सही प्रक्रिया के अनुसार भरना आवश्यक होता है। 


चतुर्थ, यदि विभाग का निर्णय कानूनी या प्रक्रिया संबंधी त्रुटि पर आधारित हो, तो उस आधार पर भी अपील की जा सकती है। पंचम, अपील के दौरान आपको विभाग द्वारा पूछी गई कोई भी अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज देने होंगे। वहीं, यदि अपील प्रशासनिक स्तर पर नहीं मानी जाती है तो आगे न्यायिक अपील की संभावना भी होती है, जहां उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाया जा सकता है। इस प्रकार, अपील का उद्देश्य अपने अपात्रता निर्णय को चुनौती देना और सही पात्रता सिद्ध करने के लिए उचित कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करना होता है। अपील की प्रक्रिया में समय सीमा, दस्तावेज़ीकरण और स्पष्ट पात्रता नियमों को समझना जरूरी है।


हालांकि, आयुष्मान कार्ड के लिए अपात्र घोषित होने पर भी कई वैकल्पिक सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं उपलब्ध हैं जिनसे लाभ प्राप्त किया जा सकता है। कुछ प्रमुख वैकल्पिक स्वास्थ्य योजनाएं निम्नलिखित हैं:-


पहला, यदि आप गुजरात के निवासी हैं तो मुख्यमंत्री अमृतम योजना (गुजरात) का लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत निम्न-आय वाले परिवारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹3 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज देती है। 


दूसरा, यदि आप आंध्रप्रदेश के निवासी हैं तो डॉ. वाईएसआर आरोग्यश्री योजना (आंध्र प्रदेश) का लाभ उठा सकते हैं, जिसके तहत गरीबों, बुजुर्गों और विकलांगों के लिए विशेष चिकित्सा कवर प्रदान करती है। 


तीसरा, यदि आप केरल के निवासी हैं तो आवाज़ स्वास्थ्य बीमा योजना (केरल) का लाभ पा सकते हैं, जिसके अंतर्गत सरकार प्रवासी श्रमिकों को दुर्घटना और मृत्यु बीमा कवरेज प्रदान करती है। 


चतुर्थ, यदि आप भारत के निवासी हैं तो केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका केंद्र सरकार के अधिकारी, कर्मचारी और पेंशनभोगियों के तौर पर रजिस्टर्ड होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सेवा सिर्फ उनको ही व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं देती है। 


पंचम, यदि आप राजस्थान के निवासी हैं तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना (राजस्थान) का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इसके तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए ₹3 लाख तक का कवरेज देती है। 


षष्टम, यदि आप निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) योजना के दायरे में आते हैं तो सरकार औद्योगिक कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बीमा कवर का प्रावधान किए हुए है। 


सप्तम, देश के नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री स्वासथ्य सुरक्षा योजना भी उपलब्ध है, जिसके तहत आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। 


अष्टम, सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है। 


नवम, यदि आप महाराष्ट्र के नागरिक हैं तो सरकार महाराष्ट्र महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के तहत गंभीर बीमारियों के लिए कैशलेस सेवा देती है। 


दशम, स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को अस्पताल भर्ती खर्च में सहायता दी जाती है। 


कुलमिलाकर इन योजनाओं में अलग-अलग राज्यों और केंद्र सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाएं शामिल हैं, जिन्हें आयुष्मान कार्ड के अपात्र व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। इसलिए आवेदन से पहले अपनी स्थिति और लाभ की शर्तों को ध्यान से जांचना आवश्यक है।


- कमलेश पांडेय

वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार

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