भारत में कितने तरह के पासपोर्ट होते हैं? उनकी पात्रता के बारे में बताइए। ई-पासपोर्ट किसके लिए उपयुक्त है?

जहां तक भारत में पासपोर्ट के विभिन्न प्रकार और उनकी पात्रता शर्तें हैं वो इस प्रकार हैं:- पहला, साधारण पासपोर्ट (नीला पासपोर्ट) की पात्रता यह है कि भारत के सभी नागरिक जो जन्म, वंश या देशीकरण के आधार पर भारतीय हैं, अपना आवेदन कर सकते हैं।
यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके पास पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप अविलंब अपना और अपने परिवार का पासपोर्ट बनवा लें। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में पाँच प्रकार के पासपोर्ट होते हैं, जिनका अपना-अपना खास महत्व है।
पहला, साधारण पासपोर्ट (नीला पासपोर्ट), जो आम जनता के लिए जारी होता है और सामान्य व्यक्तिगत यात्राओं के लिए उपयोगी है। दूसरा, आधिकारिक पासपोर्ट (सफेद पासपोर्ट), जो सरकारी अधिकारियों को सरकारी कार्य के लिए यात्रा हेतु दिया जाता है। तीसरा, राजनयिक पासपोर्ट (मैरून पासपोर्ट), जो भारतीय राजनयिकों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को दिया जाता है, जिसमें कई विशेष सुविधाएँ होती हैं। चतुर्थ, ईसीआर पासपोर्ट (ऑरेंज पासपोर्ट), जो उन लोगों के लिए होता है जिनकी शिक्षा 10वीं से कम है, ताकि उनकी विदेश यात्रा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पांचवां, इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट), जो आधुनिक तकनीक से लैस होता है और यह ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया द्वारा ही जारी होता है।
इसे भी पढ़ें: क्या होता है HST ट्रेन टिकट? पैसे भी बचेंगे और लंबी लाइन में लगने की परेशानी भी होगी दूर
इस प्रकार ये पांचों प्रकार के पासपोर्ट उनके उपयोग और पात्रता अनुसार अलग-अलग होते हैं। उदाहरण के लिए, राजनयिक पासपोर्ट धारकों को वीजा-मुक्त सुविधा मिलती है और इमिग्रेशन प्रक्रिया में तेज़ी होती है, वहीं ईसीआर पासपोर्ट कम पढ़े-लिखे लोगों की सुरक्षा के लिए लागू किया गया है।
जहां तक भारत में पासपोर्ट के विभिन्न प्रकार और उनकी पात्रता शर्तें हैं वो इस प्रकार हैं:-
पहला, साधारण पासपोर्ट (नीला पासपोर्ट) की पात्रता यह है कि भारत के सभी नागरिक जो जन्म, वंश या देशीकरण के आधार पर भारतीय हैं, अपना आवेदन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि सामान्य व्यक्तिगत और व्यावसायिक यात्रा के लिए इसे जारी किया जाता है। दूसरा, आधिकारिक पासपोर्ट (सफेद पासपोर्ट) की पात्रता यह है कि भारतीय सरकार के अधिकारी या कर्मचारी जो सरकारी कार्य पर विदेश यात्रा कर रहे हों, यह सिर्फ उनके लिए ही जारी किया जा सकता है। इसका उद्देश्य सरकारी व्यवसाय को प्रतिनिधित्व करना है।
तीसरा, राजनयिक पासपोर्ट (मैरून पासपोर्ट) की पात्रता यब है कि उच्च पदस्थ राजनयिक अधिकारी, भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस), उच्च सरकारी अधिकारी जैसे आईएएस/आईपीएस जो राजनयिक मिशनों पर हों, और उनके आश्रित के लिए ही यह पासपोर्ट जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य राजनयिक यात्रा, जो विशेष विशेषाधिकारों एवं सुरक्षा के साथ होती है, को सुनिश्चित करना है।
चतुर्थ, ईसीआर पासपोर्ट (ऑरेंज पासपोर्ट) की पात्रता यह है कि वे भारतीय नागरिक जिनकी औपचारिक शिक्षा 10वीं कक्षा से कम है, सिर्फ उनके लिए ही जारी किया जाता है ताकि उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जा सके। इसका उद्देश्य विदेश में रोज़गार के अवसरों के लिए यात्रा, जिनके लिए ईमिग्रेशन चेक आवश्यक होता है।
पांचवां, इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट) की पात्रता यह है कि सामान्य पासपोर्ट के समान, लेकिन आधुनिक तकनीक का उपयोग करके इसे सुरक्षित बनाया जाता है। इसका उद्देश्य त्वरित और सुरक्षित यात्रा प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है।
सभी पासपोर्ट के लिए आवेदन के समय पहचान, पता, जन्म तिथि और नागरिकता का प्रमाण दिखाना आवश्यक होता है। वहीं, सरकारी पदों पर आसीन अथवा राजनयिक स्थिति का प्रमाण भी आवश्यक होता है। भारत में पासपोर्ट बनवाने की वर्तमान फीस और प्रक्रिया इस प्रकार है:
फीस (2025 के अनुसार), सामान्य पासपोर्ट (36 पेज) नया या रिन्यूअल: ₹1,500. सामान्य पासपोर्ट (60 पेज) नया या रिन्यूअल: ₹2,000. बच्चों (15 वर्ष से कम) के लिए 36 पेज पासपोर्ट: ₹1,000. तत्काल पासपोर्ट (Tatkal) 36 पेज: ₹3,500 (सामान्य ₹1,500 + तत्काल ₹2,000). तत्काल पासपोर्ट 60 पेज: ₹4,000. खोया या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट रिप्लेसमेंट: ₹4,500 से ₹5,500 तक. हालांकि, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कोई अलग शुल्क नहीं लिया जाता है।
यदि आप अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो इसकी प्रक्रिया आधिकारिक पासपोर्ट वेबसाइट (passportindia.gov.in) पर जाकर रजिस्ट्रेशन करें।
आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरें - नए पासपोर्ट या रिन्यूअल के लिए। फीस ऑनलाइन डेट/क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग से जमा करें। नज़दीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) या डाकघर सेवा केंद्र (पीओपीएसके) पर अपॉइंटमेंट बुक करें। अपॉइंटमेंट पर केंद्र जाकर दस्तावेज़ और बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करें। पुलिस वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने पर पासपोर्ट स्पीड पोस्ट से उपलब्ध होगा।
इसकी समय सीमा सामान्य पासपोर्ट के लिए 30-45 दिन है, जबकि तत्काल पासपोर्ट 1-7 दिन में मिल जाता है।
सभी प्रकार के पासपोर्ट के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पता प्रमाण आदि आवेदन के साथ प्रस्तुत करने होते हैं। तत्काल पासपोर्ट के लिए यात्रा का सबूत भी देने की आवश्यकता होती है।
वहीं, ई-पासपोर्ट (e-passport) के फायदे और आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार हैं:
ई-पासपोर्ट के फायदे में पासपोर्ट की कवर के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है, जिसमें बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगरप्रिंट, फेस फोटो और आईरिस स्कैन संग्रहीत होती है, जो सुरक्षा बढ़ाती है। वहीं, एयरपोर्ट पर ई-गेट्स के माध्यम से फास्ट और आसानी से इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाती है, जिससे समय की बचत होती है। इसकी सुरक्षा तकनीक नकली पासपोर्ट या धोखाधड़ी की संभावना को बहुत कम कर देती है। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आइसीएओ (International Civil Aviation Organisation) के मानकों के अनुसार डिज़ाइन किया गया है, जिससे इसे विश्वसनीयता प्राप्त है। ई-पासपोर्ट धारकों को वैश्विक स्तर पर ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है।
जहां तक सवाल है कि ई-पासपोर्ट के लिए आवेदन कैसे करें तो जवाब होगा कि आधिकारिक पासपोर्ट सेवा पोर्टल (passportindia.gov.in) पर जाएं। नया अकाउंट बनाएं या पहले से मौजूद अकाउंट में लॉगिन करें। ई-पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। अपने नजदीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीएसके) या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (पीओपीएसके) का चयन करें, जहां ई-पासपोर्ट सुविधा उपलब्ध हो। ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें (फीस सामान्य पासपोर्ट के समान ही होती है)।अपॉइंटमेंट बुक करें और सुनिश्चित दिन पर डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करें।
वहीं, आवश्यक दस्तावेज़ में पहचान और निवास प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजली का बिल), जन्मतिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र या हाई स्कूल मार्कशीट), पुराना पासपोर्ट (यदि नवीनीकरण हो रहा हो) प्रस्तुत करें। फिलहाल ई-पासपोर्ट सुविधा केवल कुछ चुनिंदा केंद्रों पर उपलब्ध है, लेकिन इसे देशभर में विस्तारित करने की योजना है। यह सुविधा 1 अप्रैल 2024 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई है।
ई-पासपोर्ट से विदेश यात्रा अधिक सुरक्षित, तेज़ और सुविधाजनक बनती है। भारत में हर प्रकार के पासपोर्ट के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य होते हैं: अनिवार्य दस्तावेज़- पहचान का प्रमाण (Proof of Identity) के रूप में आधार कार्ड (Aadhaar Card), वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card), ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License), पैन कार्ड (PAN Card), पुराना पासपोर्ट (यदि पासपोर्ट नवीनीकरण हो रहा हो) जरूरी है।
वहीं, पता प्रमाण (Proof of Address) के लिए आधार कार्ड (जिसमें पता अपडेटेड हो), उपयोगिता बिल (बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन), बैंक स्टेटमेंट/पासबुक, रेंट एग्रीमेंट (किराए का समझौता), वोटर आईडी कार्ड जरूरी है। जबकि जन्मतिथि का प्रमाण (Proof of Date of Birth) के लिए जन्म प्रमाण पत्र (Municipality या संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी), 10वीं की मार्कशीट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड (यदि जन्मतिथि दर्ज हो) देना जरूरी है।
वहीं, पासपोर्ट साइज़ फोटो के रूप में हाल की दो पासपोर्ट साइज़ (2x2 इंच) फोटो सफेद बैकग्राउंड के साथ। अतिरिक्त आवश्यक दस्तावेज (यदि लागू हो) के रूप में विवाह प्रमाण पत्र (अगर विवाहित हों), तलाक प्रमाण पत्र (अगर तलाकशुदा हों), गोद लेने के मामले में अदालत का आदेश, पुलिस रिपोर्ट (यदि पासपोर्ट खोया या चोरी हो गया हो) देना जरूरी है। वहीं, विशेष जानकारी हेतु ई-पासपोर्ट और अन्य प्रकारों के लिए भी सामान्य आवश्यक दस्तावेज यही होते हैं।
जबकि तत्काल पासपोर्ट के लिए अतिरिक्त सत्यापन प्रमाणपत्र (Annexure F) और कुछ अतिरिक्त दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र और माता-पिता के पासपोर्ट की कॉपी भी अनिवार्य होती है।
यह दस्तावेज़ सरकार द्वारा पहचान, पता, उम्र, और नागरिकता प्रमाणित करने के लिए मांगे जाते हैं, जो पासपोर्ट आवेदन की प्रक्रिया के लिए जरूरी हैं।
- कमलेश पांडेय
वरिष्ठ पत्रकार व स्तम्भकार
अन्य न्यूज़













