सिफारिश के बाद भी हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? अटॉर्नी जनरल से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

By अभिनय आकाश | Sep 20, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उन नामों के संबंध में जानकारी मांगी है जिनके नामों की कॉलेजियम ने उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीश पदों के लिए सिफारिशें की हैं और जिन पर विचार नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से उन नामों की सूची बनाने को कहा जिनके नाम की सिफारिशें की गईं, उनसे यह बताने को कहा गया कि इन नामों पर मंजूरी क्यों एवं किस स्तर पर लंबित है। जजमेंट के अनुसार कॉलेजियम द्वारा बार-बार की गई सिफारिश केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी है। हालांकि, कई बार दोहराए गए नाम केंद्र के पास महीनों से लंबित हैं।

इसे भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट ने की तेलंगाना CM की याचिका खारिज, कहा- कोर्ट के आदेशों के बारे में टिप्पणी करते समय सावधानी बरतें

केंद्र सरकार ने कहा कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति पर कॉलेजियम की सिफारिशों के बारे में अगले हफ्ते जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। अटॉर्नी जनरल के आवेदन पर पीठ ने कहा कि स्थगन के लिए दलीलें शुक्रवार को दी जा सकती हैं, क्योंकि ये मामला पहले से ही विचाराधीन है। केंद्र सरकार को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कॉलेजियम ने 11 जुलाई, 2024 को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश की थी जिनमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास और मेघालय के हाई कोर्ट शामिल थे।

प्रमुख खबरें

Delhi Weather | कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद दिल्ली को बारिश से राहत, तेज़ हवाओं ने तापमान गिराया

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फिर लगी आग! 10 दिनों में तीसरी बार बढ़े दाम, दिल्ली में ₹100 के करीब पहुंचा पेट्रोल

IPL 2026 SRH vs RCB Match Highlights | हैदराबाद की विशाल जीत पर भारी पड़ी बेंगलुरु की रणनीति, हारकर भी टॉप पर बेंगलुरु, क्वालीफायर-1 में गुजरात से भिड़ंत

US Secretary of State Marco Rubio Visit to India | कोलकाता पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, क्वाड और ऊर्जा पर रहेगा फोकस