बीएस-4 वाहनों की बिक्री के लिए आगे नहीं बढ़ेगी अंतिम समयसीमा: न्यायालय

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 14, 2020

नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को ऑटोमोबाइल डीलरों के एक संगठन की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में देश भर में ‘बीएस-4’ मानदंडों वाले वाहनों को बेचने के लिए 1 अप्रैल, 2020 की अंतिम समयसीमा को एक और महीने तक बढ़ाने की मांग की गई थी। शीर्ष न्यायालय ने 24 अक्टूबर, 2018 के अपने आदेश में कहा था कि एक अप्रैल, 2020 से भारत में कोई भी ‘बीएस-4’ वाहन बेचा या पंजीकृत नहीं किया जाएगा। 

भारत चरण (बीएस) एक प्रदूषण नियंत्रक मानक है, जिसे भारत सरकार ने मोटर वाहनों से वायु प्रदूषकों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए लागू किया था। बीएस-4 मानकों को पूरे देश में अप्रैल, 2017 से लागू किया गया था। केंद्र सरकार ने 2016 में घोषणा की थी कि भारत बीएस-4 से 2020 तक सीधेबीएस-6 मानकों को अपनाएगा।

इसे भी देखें: विश्व के दूसरे सबसे बड़े Auto Expo में लॉन्च हुईं करीब 80 बेहतरीन कारें

प्रमुख खबरें

Privacy पर छिड़ी बहस के बीच Meta का बड़ा एक्शन, AI Glasses में छेड़छाड़ पर बंद होगा Camera

Wimbledon में भारतीय टेनिस का नया सितारा, Arnav Paparkar 36 साल बाद Junior Quarter-Final में।

FIFA World Cup में रेफरी पर बड़ा बवाल, Argentina से हार के बाद मिस्र ने FIFA में दर्ज कराई शिकायत

Hormuz में हमलों से Crude Oil में लगी आग, US-Iran तनाव से भारत की भी बढ़ी टेंशन।