UP Panchayat Elections: प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने पर Yogi Govt को झटका, High Court ने मांगा जवाब

By अभिनय आकाश | Jun 04, 2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के निवर्तमान ग्राम प्रधानों (ग्राम प्रमुखों) का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के फैसले पर सवाल उठाया है और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को स्थानीय निकाय चुनाव कराने की तारीख निर्दिष्ट करने का निर्देश दिया है। यह टिप्पणी बुधवार को उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार के 25 मई के उस आदेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान की, जिसमें ग्राम प्रधानों को अगले पंचायत चुनावों तक अपने प्रशासनिक पदों पर बने रहने की अनुमति दी गई थी। सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी सहित दो न्यायाधीशों की बेंच ने राज्य सरकार को पंचायत चुनावों से संबंधित पिछड़ा वर्ग आयोग (BCC) की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश भी दिया। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।

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हालांकि, अधिवक्ता ओम प्रकाश प्रजापति ने इस आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है। अपनी जनहित याचिका में प्रजापति ने कहा कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 ग्राम प्रधान के कार्यकाल को शपथ ग्रहण की तिथि से पांच वर्ष तक सीमित करती है। जनहित याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित अवधि के भीतर पंचायत चुनाव न कराकर ग्राम प्रधानों का कार्यकाल अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया है। जनहित याचिका में कहा गया है कि यह कानून के विरुद्ध है।

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