धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के आरोप में प्रधानाध्यापक समेत दो शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी

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कुरैशी ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए बताया कि विवेकानंद सिंह का बेटा प्रभाकर सिंह सेंट मेरीज स्कूल में कक्षा चार का छात्र है, आरोप है कि दो मई को अध्यापक द्वारा उपस्थिति दर्ज करते समय प्रभाकर के सिर की चोटी (शिखा) को देखकर कहा गया कि यहां चोटी और टीका लगाकर आना मना है।

बलिया। बलिया जिले के रसड़ा क्षेत्र में ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित एक निजी विद्यालय के प्रधानाध्यापक और एक अध्यापक के विरुद्ध धार्मिक मान्यताओं का अपमान करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। रसड़ा क्षेत्र के पुलिस उपाधीक्षक मोहम्मद फहीम कुरैशी ने रविवार को बताया कि रसड़ा कोतवाली में शनिवार को देर रात बनियाबांध गांव के विवेकानंद सिंह की तहरीर पर राघोपुर गांव में ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित विद्यालय सेंट मेरीज स्कूल के प्रधानाध्यापक और एक कक्षा अध्यापक के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 295ए (धार्मिक मान्यताओं का दुर्भावनापूर्ण अपमान करने), 504 (अपशब्द कहने) और 506 (जान से मारने की धमकी देने) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। 

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कुरैशी ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए बताया कि विवेकानंद सिंह का बेटा प्रभाकर सिंह सेंट मेरीज स्कूल में कक्षा चार का छात्र है, आरोप है कि दो मई को अध्यापक द्वारा उपस्थिति दर्ज करते समय प्रभाकर के सिर की चोटी (शिखा) को देखकर कहा गया कि यहां चोटी और टीका लगाकर आना मना है। उन्होंने कहा कि आरोप है कि कक्षा अध्यापक ने प्रभाकर की शिखा को कैंची से काट दी, यह सूचना पाकर प्रभाकर सिंह की मां विद्यालय गई तो प्रधानाध्यापक और एक कक्षा अध्यापक द्वारा अभद्र का प्रयोग करते हुए धमकी दी गई। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि विद्यालय द्वारा हिंदू धर्म का खुलेआम अपमान किया जा रहा है, प्रबल आशंका है कि विद्यालय में धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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