Rahul Gandhi की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में सुनवाई अब 14 मई को

Rahul Gandhi
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शिकायतकर्ता ने गांधी की इस टिप्पणी का हवाला दिया कि भाजपा ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करती है, लेकिन पार्टी के एक अध्यक्ष हत्या के मामले में ‘आरोपी’ हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ साल 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि मामले की सुनवाई अब 14 मई को होगी।

गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि मामले की सुनवाई बृहस्पतिवार को होनी थी, लेकिन कोई न्यायाधीश नियुक्त नहीं किए जाने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि एमपी-एमएलए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 14 मई तय की है।

गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला छह साल पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता विजय मिश्रा ने दायर किया था। पिछले साल दिसंबर में अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया था।

इसके बाद गांधी 20 फरवरी को अमेठी में अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोककर अदालत में पेश हुए थे और उन्हें जमानत मिल गई थी। कर्नाटक में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान मई महीने में बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए राहुल गांधी के खिलाफ चार अगस्त 2018 को यहां शिकायत दर्ज की गई थी।

शिकायतकर्ता ने गांधी की इस टिप्पणी का हवाला दिया कि भाजपा ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करती है, लेकिन पार्टी के एक अध्यक्ष हत्या के मामले में ‘आरोपी’ हैं। जब गांधी ने यह टिप्पणी की थी, तब शाह भाजपा अध्यक्ष थे। गांधी की टिप्पणी से लगभग चार साल पहले, मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2005 के एक फर्जी मुठभेड़ मामले में शाह को बरी कर दिया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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