Jharkhand Illegal Mining: न्यायालय ने सीबीआई जांच की अनुमति दी, लेकिन आरोप पत्र दाखिल करने से रोका

Supreme Court
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शीर्ष अदालत ने झारखंड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अरुणाभ चौधरी की दलीलों का संज्ञान लिया कि उच्च न्यायालय ने पिछले साल 18 अगस्त को सीबीआई द्वारा प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को झारखंड के साहिबगंज जिले में अवैध खनन के एक मामले में जांच जारी रखने की अनुमति दे दी, लेकिन केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को मामले में सुनवाई की अगली तारीख तक आरोप-पत्र दाखिल करने से रोक दिया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने झारखंड सरकार की उस याचिका पर सीबीआई से जवाब तलब किया, जिसमें राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के 23 फरवरी के फैसले को चुनौती दी है।

पीठ ने आदेश दिया, नोटिस जारी किया जाए, जिसका जवाबआठ जुलाई को शुरू होने वाले सप्ताह में दिया जाना चाहिए।’’ इसने यह भी निर्देश दिया, ‘‘जांच जारी रह सकती है, लेकिन सीबीआई सुनवाई की अगली तारीख तक आरोप-पत्र/अंतिम रिपोर्ट दाखिल नहीं करेगी।’’

शीर्ष अदालत ने झारखंड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अरुणाभ चौधरी की दलीलों का संज्ञान लिया कि उच्च न्यायालय ने पिछले साल 18 अगस्त को सीबीआई द्वारा प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने कहा कि पुलिस द्वारा दर्ज मामले की जांच कभी भी सीबीआई को नहीं सौंपी गई थी और मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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