By अंकित सिंह | Jun 25, 2026
बिहार भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को एक अंतिम नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें 29 जून तक 10 सर्कुलर रोड स्थित अपने सरकारी आवास को खाली करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा न करने पर बिहार सरकारी परिसर अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 22 जून के इस नोटिस में राबड़ी देवी को परिसर खाली करने के लिए सात दिन की समय-सीमा दी गई है। इसमें कहा गया है कि यदि वह इस अवधि के भीतर बंगला खाली नहीं करती हैं, तो नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने राबड़ी देवी को पहले भेजे गए रिमाइंडर का भी उल्लेख किया और 39 हार्डिंग रोड पर एक अलग सरकारी आवास आवंटित किए जाने की बात भी बताई।
10 सर्कुलर रोड का बंगला लंबे समय से RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़ा रहा है। राबड़ी देवी ने वहां रहते हुए बिहार की मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया, जिससे यह जगह राष्ट्रीय जनता दल के लिए एक अहम राजनीतिक पता बन गई। राबड़ी देवी के सरकारी बंगले को लेकर चल रहे विवाद पर टिप्पणी करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जन-प्रतिनिधियों को सरकारी आवासों से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए।
चौधरी ने कहा कि कुछ लोगों को सरकारी आवास का बहुत मोह होता है। मेरे बेटे को अलग घर चाहिए, मेरी माँ को अलग घर चाहिए और मेरे पिता को भी अलग घर चाहिए। जिस दिन मेरी पार्टी और नेता मुझसे कहेंगे कि मेरा काम पूरा हो गया है, मैं 24 घंटे के अंदर अपना सामान समेटकर चला जाऊँगा। मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार की भी तारीफ़ की और बताया कि उनके पद संभालने के तुरंत बाद ही नीतीश कुमार ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री बना और 1 मई को नीतीश कुमार ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया और दूसरे घर में चले गए। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ।
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