सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर EC का अहम फैसला, बिहार में Aadhaar से भी मतदाताओं की पहचान होगी

By रेनू तिवारी | Sep 10, 2025

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग (ईसी) को निर्देश दिया कि वह चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में पहचान सत्यापन के लिए आधार को 12वें वैध दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार करे। वर्तमान में, बिहार की एसआईआर प्रक्रिया मतदाताओं को अपने गणना फॉर्म के साथ 11 प्रकार के पहचान प्रमाण जमा करने की अनुमति देती है। अब निर्वाचन आयोग ने भी आधार को लेकर अहम फैसला किया है।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड को आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का वितरण) अधिनियम की धारा 9 के अनुसार ‘‘पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाए और इसका उपयोग नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं किया जाए।’’

इसे भी पढ़ें: Improvement In India-US Relations! पीएम मोदी ने ट्रंप की तारीफ पर दी गर्मजोशी भरी प्रतिक्रिया, भारत-अमेरिका दोस्ती का नया दौर!

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23(4) के तहत आधार कार्ड पहले से ही किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से सूचीबद्ध दस्तावेजों में से एक है। आयोग ने आगाह भी किया कि ‘‘इस निर्देश के अनुसार आधार को स्वीकार न करने या अस्वीकार करने के किसी भी मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा।’’

इसे भी पढ़ें: Punjab Flood | पंजाब में बाढ़ से 52 मौतें, 22 जिलों के 2097 गांव प्रभावित, पीएम मोदी ने 1600 करोड़ की राहत और मुआवजे का किया ऐलान

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वह बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए ‘आधार’ को 12वें निर्धारित दस्तावेज के रूप में शामिल करे। उसने आयोग से नौ सितंबर तक निर्देश लागू करने को कहा था।

प्रमुख खबरें

Alwar में मंत्री Sanjay Sharma सफाईकर्मियों की नियुक्ति के लिए धरने पर बैठे

Lakhimpur Kheri में Bus पलटने से 1 श्रद्धालु की मौत, बेतिया से अयोध्या जा रहे 30 अन्य घायल

Supreme Court ने Karnataka को UAPA विशेष अदालत के लिए ढांचा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया

US-Iran शांति वार्ता बहाल कराने तेहरान पहुंचे पाकिस्तान के मंत्री Mohsin Naqvi