यौन शोषण का गंभीर आरोप: MLA राहुल ममकूटाथिल पर FIR, मंत्री बोले - कांग्रेस का दोहरा मापदंड

By अंकित सिंह | Nov 28, 2025

केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने कहा है कि कांग्रेस नेता अभी भी निलंबित कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल का समर्थन कर रहे हैं, जिन पर यौन उत्पीड़न के आरोप हैं और यह केरल की जनता और समाज की महिलाओं के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। पलक्कड़ के विधायक राहुल ममकूटाथिल को अगस्त में पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। शिवनकुट्टी ने कहा कि जहाँ तक हमें पता चला है, एक युवती ने राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ सीधे मुख्यमंत्री से एक बेहद गंभीर शिकायत दर्ज कराई है। जिस किसी ने भी लड़की और राहुल ममकूटाथिल के बीच फोन पर हुई बातचीत सुनी होगी, उसे एहसास होगा कि जिस स्तर के दुर्व्यवहार का वर्णन किया गया है, वह बेहद चौंकाने वाला है, ऐसा कुछ जो जनता ने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा।

 

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शिवनकुट्टी ने कहा कि केरल के लोगों ने, राजनीतिक संबद्धताओं से ऊपर उठकर, आक्रोश व्यक्त किया है। हालांकि, कांग्रेस नेतृत्व राहुल को खुला और अप्रत्यक्ष समर्थन दे रहा है। चाहे वह शफी परम्बिल हों या केपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष के. सुधाकरन, वे सार्वजनिक रूप से उनका समर्थन करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाते। यह केरल की जनता और समाज की महिलाओं के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है।।


केरल के शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार को शिकायत मिल गई है और कार्यवाही कानून के अनुसार सख्ती से जारी रहेगी। इस मामले में किसी भी हालत में कोई समझौता नहीं होगा। जैसे-जैसे स्थानीय निकाय चुनाव नज़दीक आएँगे, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा होगी और साथ ही, कांग्रेस की संस्कृति और जनता के प्रति उसका रवैया भी बहस का विषय बनेगा। सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस ने एक महिला की शिकायत के आधार पर विधायक राहुल ममकूटथिल के खिलाफ यौन उत्पीड़न, शादी का झांसा देकर बलात्कार और जबरन गर्भपात कराने का मामला दर्ज किया है।

 

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शुरुआत में नेदुमनगड वलियामाला पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर को बाद में नेमोम पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि कथित घटनाएँ उसी के अधिकार क्षेत्र में हुई थीं। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की आठ गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिनमें बलात्कार के लिए धारा 64, एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करने के लिए धारा 64(2), विश्वासपात्र व्यक्ति द्वारा बलात्कार के लिए धारा 64(एफ), गर्भवती महिला के साथ बलात्कार के लिए धारा 64(एच) और एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार के लिए धारा 64(एम) शामिल हैं। इसमें महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने के लिए बीएनएस की धारा 89, आपराधिक विश्वासघात के लिए बीएनएस 316 और आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री के प्रसारण से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 68(ई) भी शामिल है।

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