उपहार अग्निकांड मामला: सबूतों से छेड़छाड़ करने पर अंसल बंधुओं को 7 साल की कैद, अदालत ने 2.25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया

By अनुराग गुप्ता | Nov 08, 2021

नयी दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने साल 1997 उपहार सिनेमा अग्निकांड में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में अंसल बंधुओं को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने सुशील और गोपाल अंसल पर 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।  आपको बता दें कि उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में अदालत ने अंसल बंधुओं, दिनेश चंद शर्मा. पीपी बत्रा और अनूप सिंह को दोषी करार दिया था। जबकि सुनवाई के दौरान दो अन्य आरोपियों हरस्वरूप पंवार और धर्मवीर मल्होत्रा की मौत हो गई थी। 

प्रमुख खबरें

El Clásico में Barcelona का दबदबा, Real Madrid को 2-0 से रौंदकर जीता La Liga खिताब

India में Grandmaster बनना क्यों हुआ इतना महंगा? Chess के लिए लाखों का कर्ज, बिक रहे घर-बार

Britain की पहली Sikh Rugby Player का नया दांव, अब Sumo रिंग में इतिहास रचने को तैयार

Global Tension के बीच SBI का दावा, पटरी से नहीं उतरेगी Indian Economy की रफ़्तार