उपहार अग्निकांड मामला: सबूतों से छेड़छाड़ करने पर अंसल बंधुओं को 7 साल की कैद, अदालत ने 2.25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया

By अनुराग गुप्ता | Nov 08, 2021

नयी दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने साल 1997 उपहार सिनेमा अग्निकांड में साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में अंसल बंधुओं को 7 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने सुशील और गोपाल अंसल पर 2.25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।  आपको बता दें कि उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में अदालत ने अंसल बंधुओं, दिनेश चंद शर्मा. पीपी बत्रा और अनूप सिंह को दोषी करार दिया था। जबकि सुनवाई के दौरान दो अन्य आरोपियों हरस्वरूप पंवार और धर्मवीर मल्होत्रा की मौत हो गई थी। 

प्रमुख खबरें

TMC विधायक Kunal Ghosh ने कोलकाता में विरोधी गुट के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भाग लिया

IAS D Sajith Babu बने केरल के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ECI ने नाम को दी मंजूरी

Ankita Bhandari के परिजनों से मिले Rahul Gandhi, BJP पर लगाया अपराधियों को बचाने का आरोप

Karnataka मुठभेड़ में 3 संदिग्ध शिकारी ढेर, CM ने दिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश