By अभिनय आकाश | Sep 30, 2026
गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकारी पद पर बैठा कोई राजनीतिक नेता अपने राजनीतिक हितों के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने से जुड़े मामले में उन पर लगाए गए ₹25,000 के जुर्माने को चुनौती दी थी। चीफ़ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डीएन रे की डिवीज़न बेंच ने कहा अपीलकर्ता ने अपने ख़िलाफ़ चल रही कार्यवाही में CIC (चीफ़ इन्फॉर्मेशन कमीशन) को जिस तरह से जवाब दिया और लिखित बयान दाखिल करके मामले को आगे बढ़ाया, वह अपने आप में सब कुछ बयां करता है और हमें इस पर कोई और टिप्पणी या राय देने की ज़रूरत नहीं है। केजरीवाल ने मार्च 2023 के उस सिंगल जज के आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसमें CIC के 2016 के उस निर्देश को रद्द कर दिया गया था, जिसके तहत गुजरात यूनिवर्सिटी को मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी देनी थी। यूनिवर्सिटी ने CIC के निर्देश को चुनौती देते हुए सिंगल जज का रुख किया था। CIC का यह आदेश केजरीवाल की ओर से सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI एक्ट) के तहत दी गई अर्ज़ी पर जारी किया गया था।