रिटर्न दाखिल करने के लिए उपलब्ध है आयकर विभाग का एप

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 04, 2017

पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्णकालिक निदेशक व कंपनी सचिव श्री बी.जे. माहेश्वरी जी। श्री माहेश्वरी पिछले 33 वर्षों से कंपनी कानून मामलों, कर (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) आदि मामलों को देखते रहे हैं। यदि आपके मन में भी आर्थिक विषयों से जुड़े प्रश्न हों तो उन्हें edit@prabhasakshi.com पर भेज सकते हैं।

प्रश्न-1. बैंकों ने नकद लेनदेन पर शुल्क बढ़ा दिया है क्या यह शुल्क आरबीआई की ओर से निर्धारित किये गये हैं या फिर हर बैंक अपने अपने शुल्क लगाने के बारे में स्वतंत्र है?

 

उत्तर- हर बैंक शुल्क लगाने में स्वतंत्र है, यह शुल्क 1 मार्च 2017 से लागू हो गया है।

 

प्रश्न-2. मैंने इस वित्तीय वर्ष के कर आकलन के दौरान पाया कि पिछले साल मैंने ज्यादा कर दे दिया क्या मैं अब उस राशि को वापस लेने के लिए आवेदन दे सकता हूँ?

 

उत्तर- आप अपने पिछले साल का रिटर्न फाइल करके रिफंड वापस ले सकते हैं।

 

प्रश्न-3. पेंशन बैंक अकाउंट में हासिल करने के लिए क्या आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है?

 

उत्तर- पेंशन अपने बैंक अकाउंट में प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है।

 

प्रश्न-4. क्या आयकर विभाग का कोई मोबाइल एप भी है जिससे हम कर जमा कर सकें और अपना प्रोफाइल देख सकें?

 

उत्तर-  आयकर विभाग ने MyITreturn मोबाइल एप एंड्रॉइड फोन के लिए बनाया है जिसे आप गूगल प्लेस्टोर से डाउनलोड करके अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।


प्रश्न-5. मैंने पीपीएफ, बीमा पॉलिसियों और होम लोन के ब्याज पर जो कर छूट हासिल करनी थी वह कर ली क्या और भी कोई ऐसी स्कीम है जिसमें निवेश कर और कर राहत ली जा सके?

 

उत्तर- आयकर में और छूट प्राप्त करने के लिए आप निम्न बिंदुओं पर गौर कर सकते हैं- 

1. सेक्शन 80 E- इसके तहत आप education loan पर जो ब्याज देते हैं वह इस सेक्शन में आता है। इसकी कोई सीमा नहीं है आपने जितना ब्याज दिया है उस पर आप कर छूट हासिल कर सकते हैं।

2. सेक्शन 80 G- इसके तहत जो आप डोनेशन (पीएम राहत कोष, सीएम राहत कोष) में देते हैं उसकी आपको 100 प्रतिशत की छूट मिलती है। दूसरे रजिस्टर्ड ट्रस्टों पर आपको 50 प्रतिशत की छूट मिलती है।

3. सेक्शन 80 TTA- 10000 रुपये तक छूट सेविंग खातों पर बैंकों से प्राप्त ब्याज पर ले सकते हैं।

 

प्रश्न-6. प्रश्न- नये कानून के मुताबिक यदि पुराने बंद नोट कोई रखता है तो उस पर जुर्माना लगेगा लेकिन क्या शोध आदि के लिए पुराने नोट रखने पर भी जुर्माना लगाया जाएगा?

 

उत्तर- यदि पुराने बंद नोट कोई रखता है तो उस पर जुर्माना लगेगा, सरकार ने इसके लिए कानून पास कर दिया है जिस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिये हैं और यह लागू हो गया है।

 

प्रश्न-7. क्या सलाहकार की सेवाएं भी सर्विस टैक्स के दायरे में आती हैं? 

 

उत्तर- हां, सलाहकार की सेवाएं भी सर्विस टैक्स के दायरे में आती हैं।

 

प्रश्न-8 मेरे एक रिश्तेदार ने कंपनी बनाकर मुझे उसमें डायरेक्टर के तौर पर शामिल किया है। मैं जानना चाहता हूं कि यदि कंपनी भविष्य में कोई गलती करती है तो क्या मेरी भी उसमें जवाबदारी बनेगी?

 

उत्तर- ऐसे कई कानून हैं जिसमें डायरेक्टर की जिम्मेदारी बनती है। उस पर जवाबदेही आ सकती है।

 

प्रश्न-9 मैंने टैक्स-हॉलिडे शब्द काफी सुना है इसका क्या मतलब है और यह किनके लिए होता है?

 

उत्तर- टैक्स-हॉलिडे का मतलब इनकम टैक्स से छूट होती है। फिलहाल सरकार ने स्टार्टअप कंपनियों का टैक्स-हॉलिडे दिया हुआ है। बजट 2017 में प्रस्ताव रखा गया है कि स्टार्टअप कंपनी को किसी 3 साल शुरू के सात सालों में टैक्स की छूट रहेगी। इसे ही टैक्स-हॉलिडे कहते हैं।

 

प्रश्न-10. क्या कोई शुल्क आदि देकर सिबिल रिकॉर्ड में सुधार करवाने की सुविधा उपलब्ध है?

 

उत्तर- नहीं, सिबिल रिकॉर्ड तो आप पर ही निर्भर करता है कि आपका बैंक के प्रति रिकार्ड कैसा है। यह तो बैंक ही तय करता है जैसा आपका पेमंट रिकॉर्ड होगा वैसा ही आपका सिबिल रिकॉर्ड होगा।

 

नोटः कर से जुड़े हर मामले चूँकि भिन्न प्रकार के होते हैं इसलिए संभव है यहाँ दी गयी जानकारी आपके मामले में सटीक नहीं हो इसलिए अपने विशेषज्ञ की सलाह भी ले लें।

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