चुनाव कैंपेन के लिए आजम ने मांगी जमानत, SC ने अर्जी खारिज करते हुए कही ये बात

By अभिनय आकाश | Feb 08, 2022

आज समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आजम खान की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए आजम खान को जमानत देने से इनकार कर दिया है। चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आजम खान की तरफ से अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। आजम खान के वकील कपिल सिब्बल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि हाई कोर्ट में कई महीने से याचिका लंबित है और सुनवाई नहीं हो पा रही है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया गया और साथ ही हाई कोर्ट से कहा कि वह जल्द इस मामले को सुनने की कोशिश करे।

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गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अपनी याचिका में खान ने कहा था कि राज्य में 10 फरवरी से मार्च तक विधानसभा चुनावों के दौरान वो जेल में रहने की वजह से खुद के लिए और अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर सकते।  

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