दिल्ली में बैंक्वेट हॉल, होटलों को अब मनोरंजन गतिविधियों के लिए लेना होगा लाइसेंस

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 15, 2024

नयी दिल्ली। दिल्ली में बैंक्वेट हॉल और होटलों को अब किसी भी मनोरंजन गतिविधि का आयोजन करने के लिए लाइसेंस लेना होगा और उन्हें इसके लिए शुल्क चुकाना होगा। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। एमसीडी ने बृहस्पतिवार को जारी परिपत्र में कहा कि एक अलग लाइसेंस का प्रावधान करने का मकसद संगीत, गायन, नृत्य, लेक्ट्रॉनिक/ डिजिटल/ लेजर शो/ होलोग्राफिक प्रोजेक्शन/ वर्चुअल प्रदर्शन के रूप में मनोरंजन गतिविधियों का नियमन करना और स्वास्थ्य व्यापार लाइसेंस के दायरे में लाना है। 

 

इसे भी पढ़ें: कच्चे पेट्रोलियम पर अप्रत्याशित लाभ कर घटाकर 3,250 रुपये प्रति टन किया गया


इसके मुताबिक, ये गतिविधियां मनोरंजन के मौजूदा व्यापार वर्गीकरण के तहत अन्य कारोबारी गतिविधियों का हिस्सा होंगी। दिल्ली नगर निगम ने कहा कि बैंक्वेट हॉल, भोजनालयों, होटलों या टेंट, अस्थाई संरचनाओं और खुले स्थानों जैसे स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के प्रतिष्ठानों में किसी भी तरह की मनोरंजन गतिविधि के लिए अब लाइसेंस लेना होगा। एमसीडी के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने सभी मनोरंजन गतिविधियों के लिए 10,000 रुपये का प्रथम बार लाइसेंस शुल्क और 15,000 रुपये प्रति वर्ष का एकमुश्त पंजीकरण शुल्क तय किया है।

प्रमुख खबरें

मराठा आरक्षण कार्यकर्ता Manoj Jarange अस्पताल में भर्ती

Himachal Pradesh: बीर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग के दौरान दुर्घटना में पायलट की मौत

Prime Minister Modi ने पुस्तकों और पुस्तकालयों के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर बल दिया

Kasaragod में सतर्कता विभाग ने सर्वेक्षण अधिकारी की एवज में रिश्वत लेते एजेंट को गिरफ्तार किया