बॉम्बे HC ने UAPA की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, आतंकवाद विरोधी कानून को चुनौती देने वाली याचिका कर दी खारिज

By अभिनय आकाश | Jul 17, 2025

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़े गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह कानून संविधान के अनुरूप है और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों में कोई दम नहीं है। यह याचिका अनिल बाबूराव भेले ने दायर की थी, जिन्हें एल्गार परिषद मामले के संबंध में 2020 में नोटिस जारी किया गया था। अपनी याचिका में भेले ने यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (देशद्रोह से संबंधित) को असंवैधानिक घोषित करने और उन्हें रद्द करने की मांग की थी।

इसे भी पढ़ें: आदेश की अनदेखी पर HC हुआ नाराज, चेन्नई नगर निकाय प्रमुख पर लगाया 1 लाख का जुर्माना

न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने यूएपीए को पूरी तरह से संवैधानिक घोषित किया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की दलीलों में कोई ठोस आधार नहीं है। फैसला सुनाते हुए, न्यायालय ने कहा कि यूएपीए संविधान के अनुरूप है। याचिका में उठाई गई चुनौती खारिज हो गई है। इसलिए, याचिका खारिज की जाती है।

प्रमुख खबरें

DIY Hair Conditioner: झाड़ू जैसे बालों से हैं परेशान? ये Natural Conditioner देगा जबरदस्त Shine

GDP Growth पर SBI Research का अनुमान, पर कमजोर रुपया और महंगा तेल बन सकते हैं बड़ा संकट

GPSSB Jobs: Gujarat में हेल्थ वर्कर की 1948 वैकेंसी, 12वीं पास करें Online Apply

PM Modi की 7 अपीलों पर Karti Chidambaram का हमला, पूछा- क्या Government कड़वी सच्चाई छिपा रही है?