By अभिनय आकाश | Jul 17, 2025
बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़े गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह कानून संविधान के अनुरूप है और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों में कोई दम नहीं है। यह याचिका अनिल बाबूराव भेले ने दायर की थी, जिन्हें एल्गार परिषद मामले के संबंध में 2020 में नोटिस जारी किया गया था। अपनी याचिका में भेले ने यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (देशद्रोह से संबंधित) को असंवैधानिक घोषित करने और उन्हें रद्द करने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने यूएपीए को पूरी तरह से संवैधानिक घोषित किया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता की दलीलों में कोई ठोस आधार नहीं है। फैसला सुनाते हुए, न्यायालय ने कहा कि यूएपीए संविधान के अनुरूप है। याचिका में उठाई गई चुनौती खारिज हो गई है। इसलिए, याचिका खारिज की जाती है।