वीरभद्र के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपपत्र तैयार

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Aug 23, 2016

सीबीआई ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति मांगी है। एजेंसी ने कहा कि वह ऐसा करने को तैयार है। बहरहाल न्यायमूर्ति ए.के. पाठक ने कहा कि वह मामले की सुनवाई नहीं करेंगे और इसे अन्य पीठ को स्थानांतरित कर देंगे। उन्होंने ऐसा करने का कोई कारण नहीं बताया। अदालत ने कहा कि मामले को 30 अगस्त को दूसरी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। सिंह के वकील ने मामले पर सुनवाई से पहले दो हफ्ते का समय मांगा लेकिन सीबीआई के वकील संजीव भंडारी और पहले की तारीख चाहते थे क्योंकि एजेंसी ने आरोपपत्र तैयार कर लिया है।

 

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक अक्तूबर 2015 को अपने अंतरिम आदेश में कहा कि एजेंसी अदालत की अनुमति के बगैर सिंह को न तो गिरफ्तार कर सकती है और न ही उनसे पूछताछ कर सकती है। मामले को उच्चतम न्यायालय ने बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया था लेकिन अंतरिम आदेश पर अभी स्थगन नहीं दिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस वर्ष छह अप्रैल को सीबीआई को निर्देश दिया था कि सिंह को गिरफ्तार नहीं करें और उनसे कहा कि वह जांच में शामिल हों। सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया। सीबीआई ने याचिका में मांग की कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगन लगाया जाए क्योंकि एजेंसी का दावा है कि इससे मामले की जांच ‘‘गंभीर रूप से प्रभावित’’ हुई है।

 

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