By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 01, 2019
नयी दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने गृह मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वह तीन वर्ष पुराने उस आरटीआई आवेदन पर जवाब दें जिसमें भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों की संख्या और उन्हें वापस भेजने में विफल रही एजेंसियों पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी गई है। एक आरटीआई आवेदक ने गृह मंत्रालय से तीन बिंदुओं पर सवाल पूछे थे -- भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशी, उन्हें वापस भेजने के जिम्मेदार अधिकारी और अपना काम करने में विफल रहे अधिकारियों पर की गई कार्रवाई। मामला इंटेलीजेंस ब्यूरो (आईबी) को भेजा गया था जिसने आरटीआई कानून से छूट का हवाला देते हुए सूचना देने से इंकार कर दिया।
इसे भी पढ़ें: हाई कोर्ट ने PSC की स्थापना की मांग वाली याचिका पर दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस