मुंबई ब्लास्ट: बेगुनाही की सजा, 9 साल जेल, अब 9 करोड़ का मुआवजा मांगा

By अभिनय आकाश | Sep 12, 2025

2006 के मुंबई सीरियल ट्रेन विस्फोट मामले में नौ साल जेल में बिताने वाले डॉ. वाहिद दीन मोहम्मद शेख ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी), महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोग (एमएसएचआरसी) और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनएमसी) से कारावास के वर्षों और पीड़ा के लिए 9 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है। महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने ट्रेन विस्फोट मामले की जाँच की थी, जिसमें व्यस्त समय के दौरान 11 मिनट के भीतर उपनगरीय लोकल ट्रेनों में सात बम विस्फोट हुए थे, जिसमें 187 लोग मारे गए थे और 800 से अधिक घायल हुए थे। 2006 में विस्फोटों के सिलसिले में तेरह लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मुकदमा चलाया गया था। 

इसे भी पढ़ें: मुंबई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, 75 यात्रियों की अटकी जान

उन्होंने अपने निजी और पारिवारिक जीवन पर कारावास के प्रभाव का वर्णन किया। उन वर्षों के दौरान, मैंने अपनी जवानी के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष, आज़ादी और अपनी गरिमा खो दी। मुझे हिरासत में बेरहमी से प्रताड़ित किया गया, जिससे मुझे ग्लूकोमा और लगातार शरीर में दर्द जैसी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हो गईं। जब मैं जेल में था, मेरे पिता का निधन हो गया, मेरी माँ का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया, और मेरी पत्नी को हमारे बच्चों की परवरिश के लिए अकेले संघर्ष करना पड़ा। 

प्रमुख खबरें

गुवाहाटी में भी होगा बॉर्डर-गावस्कर सीरीज का मैच, स्वदेश में नौ वनडे खेल सकते हैं रोहित कोहली

Surya Parvat Palmistry: हथेली का सूर्य पर्वत तय करता है आपका Career, जानें क्या कहती हैं आपकी रेखाएं

Donald Trump का Iran को Final Warning, देर होने से पहले सुधर जाओ, अंजाम अच्छा नहीं होगा

तकनीकी खराबी के बाद लौटी Air India की London जाने वाली फ्लाइट, Delhi Airport पर सुरक्षित लैंडिंग