By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 05, 2022
नयी दिल्ली,दिल्ली की एक अदालत ने एनएसई ‘कोलोकेशन’ मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चित्रा रामकृष्ण को अग्रिम जमानत देने से शनिवार को इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने आरोपी और सीबीआई की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सीबीआई ने हाल ही में इस मामले में रामकृष्ण से पूछताछ की थी। आयकर विभाग ने पहले मुंबई और चेन्नई में चित्रा रामकृष्ण से जुड़े विभिन्न परिसरों पर छापा मारा था।