By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 27, 2021
नयी दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कथित पेगासस जासूसी प्रकरण की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय की ओर से तीन सदस्यीय समिति बनाने संबंधी फैसले को लेकर बुधवार को कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत ने इस प्रकरण में विपक्ष के रुख का समर्थन किया है तथा संसद के आगामी सत्र में इस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पेगासस के जरिये भारतीय लोकतंत्र को कुचलने और देश की राजनीति एवं संस्थाओं को नियंत्रण में लेने का प्रयास किया गया।
उन्होंने यह आरोप भी लगाया, ‘‘यह भारत के विचार (आइडिया ऑफ इंडिया) पर हमला है। यह राजनीति पर नियंत्रण करने का प्रयास है। लोगों को ब्लैकमैल करने और उन्हें उनका काम नहीं करने देने का प्रयास है।’’ एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने कहा, ‘‘हम इस मामले को फिर से संसद में उठाएंगे और इस पर चर्चा कराने का प्रयास करेंगे। पता है कि भाजपा चर्चा नहीं चाहेगी। लेकिन हम इस पर चर्चा चाहेंगे। हम चाहेंगे कि संसद में इस पर चर्चा अवश्य हो।’’ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया, ‘‘प्रधानमंत्री या गृह मंत्री ने इसे अधिकृत किया है। इन दो ही लोगों ने यह किया होगा। (नितिन) गडकरी ने यह नहीं किया होगा। किसी अन्य मंत्री ने यह नहीं किया होगा। अगर प्रधानमंत्री ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर हमारे देश पर आक्रमण किया है तो उन्हें जवाब देना होगा। हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने गैरकानूनी काम क्यों किए? वह देश से ऊपर नहीं हैं।’’
उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘जो आंकड़े आ रहे थे, वह क्या प्रधानमंत्री को मिल रहे थे ?अगर चुनाव आयुक्त और विपक्षी नेताओं के आंकड़े प्रधानमंत्री के पास जाएं तो फिर यह आपराधिक कृत्य है।’’ गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने इज़राइली स्पाईवेयर ‘पेगासस’ के जरिए भारत में कुछ लोगों की कथित जासूसी के मामले की जांच के लिए बुधवार को विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को निजता के उल्लघंन से सुरक्षा प्रदान करना जरूरी है और ‘‘सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा’’ की दुहाई देने मात्र से न्यायालय ‘‘मूक दर्शक’’ बना नहीं रह सकता।
प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया मौजूदा साक्ष्य ‘‘गौर करने योग्य प्रतीत होते हैं।’’ पीठ ने केन्द्र का स्वयं विशेषज्ञ समिति गठित करने का अनुरोध यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि ऐसा करना पूर्वाग्रह के खिलाफ स्थापित न्यायिक सिद्धांत का उल्लंघन होगा। शीर्ष अदालत ने अपने पूर्व न्यायाधीश आरवी रवींद्रन से तीन सदस्यीय समिति के कामकाज की निगरानी करने का आग्रह किया और समिति से जल्द ही रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा।