MP में उपचुनाव टालने को लेकर कोर्ट का फैसला, कहा - चुनाव आयोग है संवैधानिक संस्था

By सुयश भट्ट | Sep 23, 2021

भोपाल। मध्य प्रदेश में होने वे उपचुनावों को लेकर कोर्ट का फैसला सामने आया है। उपचुनाव टालने के लिए लगी याचिका को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और चुनाव कराना उसका अधिकार है। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव कराए जाएंगे।

आपको बता दें कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय शुक्ला की डिवीजन बेंच ने चुनाव टालने के लिए लगी याचिका खारिज करते हुए कहा किचुनाव आयोग का ये संवैधानिक अधिकार है। चुनाव कब और कैसे कराए इसका फैसला चुनाव आयोग ही करेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा।

वहीं निर्वाचन आयोग ने कहा कि प्रदेश में होने वालों उपचुनावों को लेकर गाइडलाइन जारी कर चुकी है। आयोग पहले ही हाईकोर्ट को स्पष्ट कर चुका है कि, वह तीसरी लहर की आशंका खत्म होने के बाद ही चुनाव कराएगा। हाल ही में राज्य सरकार की ओर से निर्वाचन आयोग में कहा गया है किफेस्टिवल सीजन के बाद ही चुनाव कराए।

इसे भी पढ़ें:बहुचर्चित व्यापम पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा घोटाला में कोर्ट ने सुनाई 4 आरोपियों को सजा 

दरअसल नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि, प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं। विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जाहिर की है। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि स्थानीय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने अंडरटेकिंग दी है। और कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर का जमीनी आकलन करने के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे।

प्रमुख खबरें

Delhi Pollution मामले में NGT सख्त, Police Commissioner से बंद फैक्ट्रियों के Inspection पर मांगा जवाब

Delhi Police का बड़ा Action: 28 साल तक चकमा देने वाला Proclaimed Offender राजिंदर बैरागी गिरफ्तार

Amarnath Yatra Security: रामबन से गुजरा 28वां जत्था, कड़े सुरक्षा घेरे में 4 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

Iran के पास कभी नहीं होंगे Nuclear Weapons, बातचीत से गिरेंगे Oil Prices, जेडी वेंस का दावा