दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्येंद्र जैन के निलंबन का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज की

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 27, 2022

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा धनशोधन के मामले में प्रदेश के मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के मद्देनजर उन्हें मंत्रिमंडल से निलंबित करने का अनुरोध करने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक नंद किशोर गर्ग की याचिका खारिज करने का आदेश दिया। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ है।

इसे भी पढ़ें: क्या है PMLA कानून, ईडी की गिरफ्तारी और संपत्ति अटैच करने के अधिकार? खिलाफ में दायर थीं 240 याचिकाएं, फिर भी SC ने दिया बड़ा फैसला

याचिकाकर्ता ने पहले कहा था कि जैन को कोलकाता की एक कंपनी के साथ 2015-2016 में हवाला लेनदेन में कथित संलिप्तता के लिए धनशोधन के मामले में गिरफ्तार किया गया, जो कानून के प्रतिकूल है, क्योंकि वह एक सार्वजनिक सेवक हैं, जिन्होंने जनहित में कानून का राज बनाए रखने की संवैधानिक शपथ ली है।

इसे भी पढ़ें: साबर डेयरी के पाउडर प्लांट का पीएम मोदी 28 जुलाई को करेंगे लोकार्पण, 305 करोड़ की लागत से तैयार किया है यह प्लांट

याचिका में दावा किया गया है कि ऐसा परिदृश्य सार्वजनिक सेवक पर लागू कानून के प्रावधान के विपरीत है, जिन्हें केंद्रीय सिविल सेवा नियमावली, 1965 के नियम 10 के अनुसार 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहने के बाद तत्काल निलंबित माना जाना चाहिए। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेता को धनशोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 30 मई को गिरफ्तार किया गया था और पहले उन्हें पुलिस हिरासत में रखा गया था तथा उसके बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

प्रमुख खबरें

Uttar Pradesh: नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार

Gautam Buddha Nagar में धारा 163 लागू, नव वर्ष पर सुरक्षा के मद्देनजर तैनात होगा भारी पुलिस बल

Germany के एक बैंक में लाखों यूरो की संपत्ति की चोरी

Delhi Airport पर एक यात्री की जींस के अंदर छिपाकर रखा गया लगभग 200 ग्राम सोना जब्त