दिल्ली के व्यक्ति की गिरफ्तारी का मामला: उप्र के डीजीपी को जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 24, 2025

दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एक निवासी को गिरफ्तार करने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक को एक जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली पुलिस को कोई पूर्व सूचना दिए बिना 18 फरवरी को दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक व्यक्ति को रोका और अज्ञात स्थान पर ले गई।

याचिकाकर्ता को बाद में 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने रिहा कर दिया। अदालत ने कहा था कि उचित प्रोटोकॉल का पालन किए बिना किसी दूसरे राज्य में गिरफ्तारी नहीं की जा सकती।

अदालत ने ग्रेटर नोएडा के पुलिस आयुक्त को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। याचिकाकर्ता सतिंदर सिंह भसीन की ओर से पेश हुए वकील विशाल गोसाईं ने कहा था कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने याचिकाकर्ता को बयान दर्ज कराने के लिए नहीं बुलाया था और डीजीपी को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए थी।

प्रमुख खबरें

CAG Report से Kejriwal के शीश महल का सच आया सामने, BJP बोली- Delhi की जनता का पैसा लुटाया, जारी किया Video

IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी का नहीं होगा आयोजन, BCCI ने इस कारण लिया बड़ा फैसला

Rajya Sabha में फिर भड़कीं SP MP Jaya Bachchan, टोका-टोकी पर बोलीं- बच्चे बैठ जाओ

प्रमोद तिवारी का Himanta Sarma पर पलटवार, BJP को Israel में बनानी चाहिए सरकार