Delhi riots : अदालत ने चांद बाग में दंगा और आगजनी के दो आरोपियों को बरी किया

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 16, 2026

दिल्ली शहर की एक अदालत ने दो लोगों को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े सभी आरोपों से यह कहते हुए बरी कर दिया है कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामले को साबित करने में विफल रहा।

अदालत ने 24 दिसंबर, 2025 के आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा है। इसने कहा, ‘‘अतः आरोपी संदेह का लाभ पाने के पात्र हैं। तदनुसार, दोनों आरोपियों को उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से बरी किया जाता है।’’

चांद बाग में फल की एक दुकान के मालिक द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि भीड़ ने उसकी दुकान और घर में आग लगा दी। दंगों के वायरल वीडियो से दो पुलिसकर्मियों ने आरोपियों की पहचान की थी।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने जिस वीडियो का हवाला दिया, वह उसी घटना से संबंधित नहीं है और आरोपियों के अपराध को साबित नहीं करता। इस संबंध में खजूरी खास थाने में भादंसं की धारा 147 (दंगा), 148 (घातक हथियार से दंगा), 149 (गैरकानूनी जमावड़ा), 427 (50 रुपये या उससे अधिक की क्षति पहुंचाने वाला कृत्य), 435 (आग लगाकर उपद्रव), 436 (घर को नष्ट करने के इरादे से आग लगाना या विस्फोट करना) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

प्रमुख खबरें

Maharashtra Operation Lotus Part 2 | संजय राउत का सनसनीखेज आरोप- पाला बदलने के लिए सांसदों को ₹15-15 करोड़ का एडवांस

India-US Diplomatic Row | जब भारत ने झुका दिया था वाशिंगटन का गुरूर! जानिए 2013 का वो किस्सा, जिसकी चर्चा 2026 के नाविक संकट में फिर होने लगी

Superfoods का मिथ! महंगे Avocado-Quinoa नहीं, ये देसी चीजें हैं असली Health-Booster

Shiv Sena Split History | बाल ठाकरे के दौर से एकनाथ शिंदे तक: जब टूटी शिवसेना, जानिए उन 4 बड़ी बगावतों की कहानी जिसने महाराष्ट्र की सियासत को बदल दिया