बुजुर्ग यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध कराने में विफल रही थी एयर इंडिया, DGCA ने अब लगाया 30 लाख रुपये का जुर्माना

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Feb 29, 2024

नयी दिल्ली। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मुंबई हवाई अड्डडे पर एक 80 साल के यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराने के मामले में एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। व्हीलचेयर नहीं मिलने के कारण यात्री को विमान से टर्मिनल तक चलना पड़ा था और वह गिर गया था। बाद में इस यात्री की मृत्यु हो गई थी। यह घटना 12 फरवरी को हुई थी। डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को कहा कि एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि वह बुजुर्ग यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध कराने में विफल रही थी। 


अधिकारी ने कहा, ‘‘इसके अलावा एयर इंडिया ने इस मामले में गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई की भी जानकारी नहीं दी है। साथ ही एयरलाइन भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक कदमों की जानकारी देने में भी विफल रही है।’’ इस महीने की शुरुआत में डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसपर एयर इंडिया ने नियामक को 20 फरवरी को अपना जवाब सौंपा था। 


एयरलाइन ने कहा कि बुजुर्ग यात्री दूसरी व्हीलचेयर का इंतजार करने के बजाय एक अन्य व्हीलचेयर पर बैठी अपनी पत्नी के साथ चलने लगे थे। अधिकारी ने कहा, ‘‘सभी एयरलाइन कंपनियों को इस बारे में एक परामर्श भी जारी किया गया है। उनसे कहा गया है कि जिन यात्रियों को विमान पर चढ़ने या उतरने के दौरान मदद की जरूरत होती है, उनके लिए पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर की व्यवस्था होनी चाहिए।

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