दि शिलॉंग टाइम्स के खिलाफ मेघालय HC का आदेश धमकाने वाला: एडिटर्स गिल्ड

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 12, 2019

नयी दिल्ली। एडिटर्स गिल्ड ने सोमवार को कहा कि ‘दि शिलॉंग टाइम्स’ अखबार, इसकी संपादक और इसकी प्रकाशक के खिलाफ अवमानना के एक मामले में मेघालय उच्च न्यायालय का आदेश ‘धमकाने वाला’ और प्रेस की आजादी को ‘कमजोर’ करने वाला है। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ‘दि शिलॉंग टाइम्स’ की संपादक पैट्रीशिया मुखीम और प्रकाशक शोभा चौधरी को अवमानना के एक मामले में अदालत की कार्यवाही खत्म होने तक अदालत कक्ष के एक कोने में जाकर बैठने और उन पर दो-दो लाख रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया था।

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यह मामला सेवानिवृत न्यायाधीशों एवं उनके परिवारों के लिए भत्तों और सुविधाओं पर अखबार की ओर से प्रकाशित किए गए एक आलेख से जुड़ा है। एडिटर्स गिल्ड ने एक बयान में कहा कि वह मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश से काफी व्यथित है। गिल्ड ने कहा कि आदेश के तहत जुर्माना भी लगाया गया, जेल भेजने और अखबार के प्रकाशन पर पाबंदी लगाने की धमकी भी दी गई, जो धमकाने वाला और प्रेस की आजादी को ‘कमजोर’ करने वाला है। बयान के मुताबिक, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस न्यायपालिका को प्रेस की आजादी बरकरार रखनी चाहिए, उसने ऐसा करने की बजाय अभिव्यक्ति की आजादी को खतरा पैदा करने वाला आदेश जारी किया।’

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