By रेनू तिवारी | Sep 10, 2026
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम दिल्ली की राजिंदर नगर विधानसभा (AC-39) की मतदाता सूची में जोड़े जाने को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) और चुनाव आयोग के बीच विवाद खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी द्वारा इसे 'पिछले दरवाजे' से की गई एंट्री बताने पर दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) ने स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके जवाब में चुनाव आयोग ने साफ़ किया कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने राजिंदर नगर वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए 26 अगस्त को 'फॉर्म-6' भरा था और सही प्रक्रिया के बाद 2 सितंबर को उनका आवेदन मंज़ूर कर लिया गया।
चुनाव आयोग ने बताया कि राघव चड्ढा का नाम कैसे जोड़ा गया
दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ़्तर ने कहा, "मौजूदा रिकॉर्ड के मुताबिक, सांसद (राज्यसभा) राघव चड्ढा ने 26 अगस्त, 2026 को AC-39 (राजिंदर नगर) में अपना नाम शामिल करवाने के लिए 'फॉर्म-6' के ज़रिए आवेदन किया था (आवेदन नंबर: 05039D6N2608261200000)।"
चुनाव आयोग ने बताया कि ज़रूरी सात दिन का नोटिस पीरियड पूरा होने के बाद चुनाव पंजीकरण अधिकारी ने आवेदन को मंज़ूरी दी। आयोग ने कहा, "भारत के चुनाव आयोग की तय प्रक्रिया का पालन करते हुए, 7 दिन का ज़रूरी नोटिस पीरियड पूरा होने के बाद, AC-39 (राजिंदर नगर) के चुनाव पंजीकरण अधिकारी ने 2 सितंबर, 2026 को इस फ़ॉर्म को मंज़ूरी दी।"
AAP ने चुनाव आयोग की सफ़ाई को खारिज किया
हालांकि, AAP ने चुनाव आयोग की सफ़ाई को खारिज कर दिया। पार्टी ने आरोप लगाया कि चड्ढा का नाम 'पिछले दरवाज़े' से वोटर लिस्ट में जोड़ा गया और सवाल उठाया कि क्या इसमें कोई राजनीतिक दबाव था।
AAP के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने मांग की कि चड्ढा का 'फॉर्म-6' सार्वजनिक किया जाए और नागरिकों को उनके नाम शामिल किए जाने के ख़िलाफ़ आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया जाए, जैसा कि किसी भी आम वोटर के मामले में होता है। X पर एक पोस्ट में, ढांडा ने कहा, "EC की वेबसाइट या सार्वजनिक किए गए किसी भी रिकॉर्ड में राघव चड्ढा द्वारा फॉर्म 6 जमा करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या सभी फॉर्म 6 आवेदनों की सूची बनाना और आवेदन पर आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए उन्हें फॉर्म 9 में प्रकाशित करना अनिवार्य नहीं है? मैं @CeodelhiOffice और @ECISVEEP को चुनौती देता हूं कि वे राघव चड्ढा के फॉर्म 6 की तारीख और रिकॉर्ड को सार्वजनिक करें। लोगों को यह देखने दें कि आप पिछले दरवाजे से वोटर लिस्ट में वोट कैसे शामिल करते हैं। छिपाने के लिए क्या है?"
CEO कार्यालय ने कहा कि चुनाव आयोग के प्रावधानों के तहत, कोई भी पात्र व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है, वह निर्धारित सहायक दस्तावेजों के साथ फॉर्म 6 जमा करके अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन कर सकता है।
कार्यालय ने कहा, "ECI के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि अंतिम मतदाता सूची संशोधन अवधि और दावों व आपत्तियों के निपटारे के बाद प्रकाशित की जाती है। हालांकि, एक बार फॉर्म-6 आवेदन स्वीकृत हो जाने के बाद, मतदाता का नाम तुरंत डेटाबेस में दिखाई देने लगता है, जो ड्राफ्ट रोल के अंतिम सीरियल नंबर के क्रम में होता है।"
इसने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के लिए EC के 14 मई के दिशानिर्देशों का भी हवाला दिया, जिनमें कहा गया है कि SIR अवधि के दौरान जोड़े गए नामों को ड्राफ्ट मतदाता सूची में अंतिम प्रविष्टि के क्रम में सीरियल नंबर दिए जाएंगे।
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